Advertisment

नेशनल हेराल्ड मामला: राऊज एवेन्यू कोर्ट में 18 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई

नेशनल हेराल्ड कंपनी मामले की अगली सुनवाई अब 18 अक्टूबर को निर्धारित की गई है। यह मामला भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से दायर एक शिकायत पर आधारित है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। 

author-image
Mukesh Pandit
SONIA RAHUL GANDHI
Listen to this article
0.75x1x1.5x
00:00/ 00:00

नई दिल्ली, आईएएनएस)। नेशनल हेराल्ड भ्रष्टाचार मामले में शनिवार को राऊज एवेन्यू कोर्ट में होने वाली सुनवाई टाल दी गई है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 18 अक्टूबर को निर्धारित की गई है। यह मामला भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से दायर एक शिकायत पर आधारित है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। स्वामी का आरोप है कि 2 हजार करोड़ रुपए की नेशनल हेराल्ड कंपनी को मात्र 50 लाख रुपए में हासिल किया गया। उन्होंने इसे अवैध और धोखाधड़ी करार दिया है।

नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों पर अवैध कब्जा किया

सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी याचिका में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत अन्य वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस सौदे के जरिए कांग्रेस पार्टी की सहयोगी कंपनी यंग इंडियन ने नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों पर अवैध कब्जा किया। इस मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को अदालत से जमानत मिल चुकी है।

1938 में जवाहरलाल नेहरू ने की थी स्थापना 

उल्लेखनीय है कि नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र की स्थापना 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इस समाचार पत्र को एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) द्वारा प्रकाशित किया जाता था। वर्ष 2008 में वित्तीय संकट के बाद इसे बंद करना पड़ा, जहां से इस विवाद की शुरुआत हुई। साल 2010 में यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (वाईआईएल) नाम की कंपनी बनी, जिसमें सोनिया और राहुल गांधी की 38-38 प्रतिशत की हिस्सेदारी है।

धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया था

भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने साल 2012 में आरोप लगाया कि यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने एजेएल की 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियों को मात्र 50 लाख रुपए में हासिल किया और उन्होंने धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया। मामला अदालत में भी गया और बाद में ईडी ने इसकी जांच शुरू की।

Advertisment

ईडी की जांच में सामने आया कि गांधी परिवार द्वारा लाभान्वित यंग इंडियन ने केवल 50 लाख रुपए में एजेएल की 2,000 करोड़ रुपए की संपत्तियां हासिल कीं, जबकि उनकी बाजार कीमत कहीं अधिक थी। नवंबर 2023 में ईडी ने करीब 661 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियां और 90.2 करोड़ रुपए के एजेएल शेयरों को जब्त किया, जिन्हें कथित तौर पर अपराध की आय माना गया है।

नेशनल हेराल्ड मामला : क्या है पूरा विवाद?

नेशनल हेराल्ड मामला, जिसे लेकर राहुल गांधी और सोनिया गांधी पहले भी ED की पूछताछ का सामना कर चुके हैं। असल में एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) और यंग इंडियन (YI) के बीच हुए वित्तीय लेनदेन से जुड़ा है। आरोप है कि यंग इंडियन ने AJL की संपत्तियों को 'अवैध' तरीके से अधिग्रहीत किया है। यह मामला 2013 में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की एक निजी आपराधिक शिकायत से शुरू हुआ था।

दरअसल, ED ने अपनी चार्जशीट में राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर मनी लॉन्ड्रिंग के तहत आरोप लगाए हैं। इस मामले में पहले भी कई दौर की पूछताछ हो चुकी है, जहां ED ने गांधी परिवार से AJL की संपत्तियों के अधिग्रहण, वित्तीय लेनदेन और यंग इंडियन की भूमिका पर सवाल किए थे। अब जब चार्जशीट पर संज्ञान का मामला कोर्ट में है, तो यह देखना दिलचस्प होगा कि न्यायिक प्रक्रिया किस दिशा में आगे बढ़ती है।  National Herald Case | national herald case detail | national herald case explained | national herald case news | national herald case rahul gandhi | national herald case sonia gandhi

national herald case sonia gandhi national herald case rahul gandhi national herald case news national herald case explained national herald case detail National Herald Case
Advertisment
Advertisment