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TATA STEEL को 25000 करोड़ का नोटिस, मुंबई उच्च न्यायालय में याचिका, ये है पूरा मामला

नोटिस में टैक्स माफी के दावे पर सवाल उठाते हुए कंपनी पर 25000 करोड़ रुपये का टैक्स बकाया बताया है और बेलेंस टैक्स को शीघ्र जमा कराने के लिए कहा गया है।

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Dhiraj Dhillon
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कोर्ट की डीएम को चेतावनी Photograph: (YBN)

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मुंबई, वाईबीएन नेटवर्क।

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टाटा स्टील ने कहा कि उसे वित्त वर्ष 2018-19 के लिए कर-योग्य आय का पुनर्मूल्यांकन कर आयकर विभाग ने 25,000 करोड़ रुपये का नोटिस दिया है। मामला 2018- 19 का बताया गया है। विभाग ने नोटिस में टैक्स माफी के दावे पर सवाल उठाते हुए 25000 करोड़ रुपये का टैक्स बकाया बताया है और कंपनी से इस बेलेंस टैक्स को शीघ्र जमा कराने के लिए कहा गया है। कंपनी आयकर विभाग के इस भारी भरकम नोटिस के बाद कोर्ट चली गई है। कंपनी ने इस संबंध में मुंबई हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। दरअसल यह मामला आयकर छूट से जुड़ा हुआ है। इस संबंध में विभाग ने 13 मार्च को नोटिस भेजकर कंपनी से दस्तावेज मांगे थे। 

टाटा स्टील ने शेयर बाजार को दी जानकारी

टाटा स्टील ने शेयर बाजार को दी सूचना में बताया है कि मूल्यांकन अधिकारी, आयकर उपायुक्त कार्यालय, सर्किल 2(3)(1), मुंबई की तरफ से 13 मार्च को जारी कारण बताओ नोटिस के बाद 31 मार्च को यह मूल्यांकन आदेश भेजा गया है। कंपनी को 13 मार्च को भेजे गए नोटिस में वित्त वर्ष 2019-20 के लिए कर योग्य आय के पुनर्मूल्यांकन के उद्देश्य से वित्त वर्ष 2018-19 में 25,185.51 करोड़ रुपये की छूट से संबंधित अतिरिक्त दस्तावेज मांगे गए थे। इस बीच कंपनी ने मुंबई उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की है, जिसमें पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही के संचालन में तकनीकी खामियों को चुनौती दी गई है।

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याचिका में पुनर्मूल्यांकन पर उठाए सवाल

इस मुद्दे को स्पष्ट करते हुए कंपनी ने कहा कि उसने मई, 2018 में दिवाला कार्यवाही के माध्यम से पूर्ववर्ती भूषण स्टील लिमिटेड (अब टाटा स्टील बीएसएल लिमिटेड) का अधिग्रहण किया था। इस अधिग्रहण की वजह से टाटा स्टील बीएसएल लिमिटेड (टीएसबीएसएल) के पक्ष में 25,185.51 करोड़ रुपये का ऋण माफ कर दिया गया था। बाद में, टीएसबीएसएल और बामनीपाल स्टील लिमिटेड का विलय टाटा स्टील लिमिटेड में हो गया, जो नवंबर, 2021 से प्रभावी हो गया। विलय की नियत तिथि एक अप्रैल, 2019 थी।

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