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नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क | चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड केस में प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट डीकेके मिहसिल की अदालत ने हत्या के सह-आरोपी सिलोम जेम्स को जमानत दे दी। जेम्स की जमानत के लिए पैरवी करने वाले इंदौर के अधिवक्ता देवेश शर्मा ने बताया कि उनके मुवक्किल को नियमित ज़मानत दी गई और अदालत के समक्ष 5000 रुपये का मुचलका भरा गया। उन्होंने कहा, "हमारी दलील यह थी कि इस मामले से हमारा कोई संबंध नहीं है। बता दें, सिलोम पर सोनम का साथ देने और सबूत छिपाने का आरोप थे।
एंकर और चैनल पर मामला दर्ज
बता दें, इससे पहले 3 जुलाई को, गुवाहाटी पुलिस की अपराध शाखा ने कामाख्या मंदिर के खिलाफ कथित अपमानजनक बयान के सिलसिले में राजा रघुवंशी की बहन और एक समाचार चैनल की एंकर को तलब किया था। गुवाहाटी सिटी पुलिस के अनुसार, जांच अधिकारी (आईओ) ने एंकर, समाचार चैनल और सृष्टि रघुवंशी को 23 और 24 जून को अपराध शाखा थाने में जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने के लिए 35(3) बीएनएसएस नोटिस भेजा था, लेकिन वे आज तक जांच अधिकारी के समक्ष पेश नहीं हुए। "इस संबंध में, क्राइम ब्रांच पुलिस स्टेशन में अपराध शाखा थाना प्रकरण संख्या 04/2025, धारा 196(2)/299/302, बीएनएसएस, 2023 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
कामाख्या मंदिर अपमानजनक बयान
गुवाहाटी पुलिस के अनुसार, समाचार चैनल पर प्रसारित एक साक्षात्कार के दौरान, एंकर ने कथित तौर पर मां कामाख्या मंदिर, जो भारत के सबसे पवित्र और प्राचीन शक्तिपीठों में से एक है, के खिलाफ असत्यापित और अत्यधिक अपमानजनक बयान दिए। पुलिस ने दावा किया कि इस झूठी कहानी को मृतक राजा रघुवंशी की चचेरी बहन, साक्षात्कारकर्ता सृष्टि रघुवंशी ने भी और बल दिया, जो एंकर के दावे से सहमत थीं। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, "ये बयान असम के हिंदू देवता मां कामाख्या के प्रतिष्ठित मंदिर के खिलाफ हैं, जिससे एक विशेष समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच रही है और समाज में सार्वजनिक शांति और सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ रहा है। इसलिए मामला दर्ज किया गया है।"
raja raghuvanshi murder case