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Gurugram land deal: ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा पर रिश्वत और बेनामी संपत्ति का आरोप लगाया

ईडी ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा पर गुरुग्राम में 3.5 एकड़ जमीन रिश्वत में लेने और बेनामी सौदे का आरोप लगाया है। 58 करोड़ में बिकी इस जमीन के मामले में 28 अगस्त को PMLA कोर्ट सुनवाई करेगी।

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Dhiraj Dhillon
Robert Vadra file photo
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नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्होंने गुरुग्राम में 3.5 एकड़ जमीन रिश्वत के रूप में ली थी। जबकि वाड्रा का दावा है कि इसके लिए उन्होंने 7.5 करोड़ रुपये का भुगतान किया था। यह जमीन बाद में रियल एस्टेट कंपनी DLF को 58 करोड़ रुपये में बेच दी गई।

ईडी चार्जशीट में क्या है दावा

चार्जशीट के अनुसार, Onkareshwar Properties Pvt Ltd (OPPL) ने यह जमीन Skylight Hospitality Pvt Ltd (SLHPL) को बिना भुगतान के दी। आरोप है कि वाड्रा ने अपनी राजनीतिक पहुंच का इस्तेमाल कर हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग मंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से OPPL के लिए हाउसिंग लाइसेंस दिलवाया। ईडी ने कहा कि वाड्रा, सोनिया गांधी के दामाद होने के कारण हुड्डा पर व्यक्तिगत प्रभाव रखते थे।

भुगतान में गड़बड़ी के आरोप

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  • जमीन की रजिस्ट्री 12 फरवरी 2008 को 7.5 करोड़ रुपये के भुगतान के साथ दिखाई गई, लेकिन चेक नंबर 607251 कभी क्लियर नहीं हुआ।
  • छह महीने बाद भुगतान Skylight Realty Pvt Ltd (SLRPL) के चेक से किया गया, जबकि खरीददार कंपनी SLHPL थी।
  • SLHPL की पूंजी मात्र 1 लाख थी और SLRPL के खाते में भी 7.5 करोड़ रुपये नहीं थे।
  • 45 लाख रुपये की स्टांप ड्यूटी भी बेचने वाले ने चुकाई, वाड्रा की कंपनी ने नहीं।
  • ईडी के मुताबिक, यह सौदा बेनामी तरीके से किया गया और रजिस्ट्री में झूठा भुगतान दिखाया गया।

अघोषित संपत्ति और कोर्ट कार्रवाई

ईडी ने वाड्रा से जुड़ी तीन महंगी संपत्तियां अटैच की हैं, जिनका उल्लेख प्रियंका गांधी ने 2024 लोकसभा चुनाव के हलफनामे में नहीं किया था। केरल हाईकोर्ट ने इस पर प्रियंका को नोटिस जारी किया है।जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत, हलफनामे में गलत या अधूरी जानकारी देना भ्रष्ट आचरण है, जिसके लिए अयोग्यता और जेल की सजा हो सकती है।
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अगली सुनवाई 28 अगस्त को होगी

विशेष PMLA अदालत आरोप तय करने पर फैसला लेगी। इस मामले में कुल 11 आरोपी हैं, जिनमें वाड्रा, OPPL के प्रमोटर सत्यनंद यादव और केवल सिंह विरक शामिल हैं। बता दें कि 16 जुलाई 2025 को ईडी ने 36 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियां अटैच की थीं और अगले दिन 17 जुलाई को गुरुग्राम जमीन सौदे पर चार्जशीट दाखिल कर दी गई थी। कांग्रेस ने इस पूरे मामले को राजनैतिक प्रतिशोध करार दिया था।

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