नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क | सुप्रीम कोर्ट ने ऑपरेशन सिंदूर पर सोशल मीडिया पोस्ट के संबंध में हरियाणा के अशोका विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की अंतरिम जमानत बढ़ा दी है। बता दें, 21 मई को कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर सुनवाई करते हुए उन्हें अंतरिम जमानत दी थी। हालांकि, कोर्ट ने इस मामले की जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में एसआईटी जांच कमेटी का गठन किया था, जिससे आज रिपोर्ट की मांग की गई।
बता दें, पिछली सुनवाई में कोर्ट ने प्रोफेसर को अंतरिम जमानत दी थी और जांच को रखा था। अब कोर्ट ने इसे और आगे बढ़ा दिया है। कोर्ट ने इस मामले की जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की बेंच ने की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार को इस मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) गठित करने का निर्देश दिया है।
प्रोफेसर पर दो एफआईआर दर्ज
बता दें, राष्ट्रविरोधी पोस्ट को लेकर प्रोफेसर पर दो एफआईआर दर्ज हुए थे। जठेरी गांव के सरपंच की शिकायत के आधार पर राई पुलिस स्टेशन में पहली एफआईआर दर्ज की गई। सरपंच ने अली खान महमूदाबाद पर सोशल मीडिया के जरिए महिलाओं और सेना के अधिकारियों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां करने का आरोप लगाया था।वहीं हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष की ओर से दी गई शिकायत के आधार पर दूसरी एफआईआर दर्ज की गई थी। महिला आयोग ने इस मामले को महिलाओं की गरिमा के खिलाफ करार देते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की गई।
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