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मंत्री Vijay Shah मामले की जांच SIT को सौंपी, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं मानी माफी

कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी करने वाले मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की माफी को सुप्रीम कोर्ट ने नामंजूर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है।

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Pratiksha Parashar
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SUPREME COURT
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नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी करने वाले मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की माफी को सुप्रीम कोर्ट ने नामंजूर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। इसमें 3 IPS ऑफिसर रहेंगे, जो मामले की जांच करेंगे और रिपोर्ट सौंपेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह को फटकार लगाते हुए कहा कि जन प्रतिनिधि होने के नाते आपको हर शब्द का इस्तेमाल समझदारी से करना चाहिए। 

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सुप्रीम कोर्ट ने 'बदजुबान मंत्री'  को फटकारा

कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देने पर मंत्री विजय शाह पर  FIR दर्ज की गई थी, जिसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस मामले को लेकर सुनवाई की। इस दौरान शीर्ष अदालत ने मंत्री विजय शाह को जमकर फटकार लगाई। 

लोग मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं

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अदालत ने मंत्री को फटकार लगाते हुए कहा कि आपने बिना सोचे समझे ऐसी बातें कैसे कीं। आप माफी पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि वह माफी क्या है और कहां है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम देखना चाहते हैं कि आपने कैसी माफी मांगी है। कभी-कभी लोग सिर्फ मुसीबत से बचने के लिए माफी मांगते हैं। लोग दिखावटी मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। आपकी माफी कैसी है? आगे अदालत ने कहा कि आपने ईमानदारी से माफी मांगने की कोशिश क्यों नहीं की? 

SIT जांच के निर्देश 

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच के लिए एसआईटी के गठन के निर्देश दिए हैं। जांच तक गिरफ्तारी पर रोक रहेगी। इस मामले की अगली सुनवाई 28 मई को होगी। 

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क्या है पूरा मामला?

गौरतलब है कि एक कार्यक्रम के दौरा मंत्री विजय शाह सेना की तारीफ कर रहे थे, इस दौरान उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी करते हुए पाकिस्तानियों की बहन बता दिया था। जब मंत्री के बयान का वीडियो वायरल हुआ तो मामले ने तूल पकड़ लिया। इसके बाद कांग्रेस ने विजय शाह का जमकर विरोध किया। हाई कोर्ट के निर्देश के बाद एफआईआर दर्ज की गई। इसके खिलाफ विजय शाह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। अपने बयान के लिए वे सार्वजनिक तौर पर माफी भी मांग चुके हैं,हालांकि,  सुप्रीम कोर्ट ने इसे नामंजूर कर दिया है। 

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