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नई दिल्ली, आईएएनएस। Banke Bihari Controversy:सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वह यूपी सरकार के 2025 के उस अध्यादेश के प्रावधानों को अस्थायी रूप से रोक लगा दी है, जिसके तहत मथुरा-वृंदावन स्थित प्रसिद्ध श्री बांके बिहारी मंदिर का प्रबंधन प्रभावी रूप से सरकार ने अपने हाथ में लिया था। सर्वोच्च अदालत का यह फैसला योगी सरकार को बड़ा झटका है।न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश सरकार के श्री बांके बिहारी जी मंदिर न्यास अध्यादेश, 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं को इलाहाबाद उच्च न्यायालय स्थानांतरित करेगा। पीठ ने कहा कि अध्यादेश की वैधता पर निर्णय होने तक, उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली एक समिति मंदिर के मामलों की निगरानी करेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा 15 मई का आदेश भी होगा निरस्त
पीठ ने प्रस्तावित प्रबंधन समिति में जिला कलेक्टर, राज्य सरकार के अन्य अधिकारी और हरिदासी संप्रदाय के प्रतिनिधि के शामिल होने के संकेत दिए। न्यायालय ने कहा कि वह शनिवार तक यूपी सरकार के मंदिर प्रशासन को अपने नियंत्रण में लेने के फैसले के खिलाफ कई याचिकाओं पर विस्तृत आदेश अपलोड करेगा। यह मंदिर पारंपरिक रूप से 1939 की योजना के तहत निजी प्रबंधन के अधीन चलाया जाता रहा है। इसके अलावा, कोर्ट ने यह भी कहा कि वह 15 मई के अपने उस फैसले को वापस लेगा, जिसमें राज्य सरकार को मंदिर के फंड का इस्तेमाल गलियारा विकास परियोजना के लिए करने की अनुमति दी गई थी।
पिछली सुनवाई में माना- अध्यादेश का को मजबूत आधार नहीं
पिछली सुनवाई में न्यायमूर्ति कांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक लंबित सिविल विवाद में आवेदन दायर कर मंदिर के धन के उपयोग की अनुमति मांगने के "गुप्त तरीके" पर आपत्ति जताई थी। एक याचिका में दावा किया गया कि हाल ही में जारी अध्यादेश से सरकार धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर रही है, जिससे मंदिर प्रबंधन समिति की स्वायत्तता प्रभावित हो रही है। इसमें कहा गया कि राज्य सरकार के पास ऐसा अध्यादेश जारी करने का कोई मजबूत कारण नहीं है और सरकार ने मंदिर के प्रशासन को अपने नियंत्रण में लेने के लिए कोई ठोस वजह नहीं बताई।
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