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केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 1 अप्रैल से एक नई पेंशन योजना, एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) शुरू होने जा रही है। इस योजना के तहत, कर्मचारी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करते समय, उन्हें अपने लिए पंजीकृत पेंशन निधि और निवेश के तरीके का चयन करना होगा। यह योजना राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के समान काम करेगी और इसमें आंशिक निकासी की सुविधा भी उपलब्ध होगी। इस योजना का प्रबंधन पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा किया जाएगा।
यूपीएस में कौन शामिल हो सकता है?
- 1 जनवरी 2004 के बाद सरकारी सेवा में शामिल हुए वे कर्मचारी जिन्होंने एनपीएस को चुना है।
- 1 अप्रैल 2025 को या उसके बाद सेवा में शामिल होने वाले नए कर्मचारी।
- एनपीएस चुनने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारी भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
- कर्मचारियों को एनपीएस और यूपीएस में से किसी एक योजना को चुनना होगा।
- एक बार चुना गया विकल्प बदला नहीं जा सकेगा।
निवेश के विकल्प
कर्मचारी अपनी जमा राशि को पीएफआरडीए द्वारा निर्धारित निवेश योजनाओं में निवेश कर सकते हैं। यदि कर्मचारी कोई विकल्प नहीं चुनते हैं, तो उनकी राशि डिफ़ॉल्ट निवेश योजना में जमा की जाएगी।
आंशिक निकासी
यूपीएस में शामिल होने के तीन साल बाद, कर्मचारी अपनी जमा राशि का 25% तक निकाल सकते हैं। पूरी योजना के दौरान अधिकतम तीन बार निकासी की जा सकती है। निकासी के लिए कुछ शर्तें लागू होंगी।
आंशिक निकासी के कारण
- अपनी या बच्चों की शिक्षा या विवाह के लिए।
- घर/फ्लैट खरीदने या बनाने के लिए।
- गंभीर बीमारी के इलाज के लिए।
- विकलांगता के कारण होने वाले चिकित्सा खर्चों के लिए।
- कौशल विकास से जुड़े खर्चों के लिए।
सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए
सेवानिवृत्त कर्मचारी भी यूपीएस में शामिल हो सकते हैं। पीएफआरडीए ऐसे कर्मचारियों के लिए टॉप-अप राशि की व्यवस्था करेगा।
अन्य शर्तें
यूपीएस के तहत पेंशन के लिए कम से कम 10 साल की सेवा आवश्यक है। कर्मचारी को अपने मूल वेतन का 10% योगदान देना होगा। जबकि सरकार 18.5% का योगदान करेगी। न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन 10,000 रुपये प्रति माह होगी। 25 साल की सेवा के बाद, पेंशन अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% होगी।
आवेदन प्रक्रिया
वर्तमान कर्मचारियों को फॉर्म ए2 भरना होगा। नए भर्ती कर्मचारियों को फॉर्म ए1 भरना होगा। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को केवाईसी दस्तावेजों के साथ फॉर्म बी2 जमा करना होगा। कर्मचारी की मृत्यु होने पर, पति/पत्नी को फॉर्म बी6 जमा करना होगा। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) में 25 वर्ष की सेवा अनिवार्य है।
अंशदान और निवेश
कर्मचारी और सरकार दोनों व्यक्तिगत जमा कोष में 10% योगदान करेंगे। सरकार पूल जमा कोष में 8.5% का अतिरिक्त योगदान करेगी। योजना के तहत कर्मचारी निवेश के लिए पंजीकृत पेंशन निधि और निवेश पैटर्न चुन सकते हैं। कर्मचारी सरकारी प्रतिभूतियों या जीवन-चक्र आधारित योजनाओं में निवेश कर सकते हैं। जीवन-चक्र आधारित योजनाओं में कंजर्वेटिव और मॉडरेट फंड शामिल हैं।