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Vehicle Renewal India: देशभर में अब धड़ल्ले से चलाएं 20 साल पुराने वाहन, पर देना होगा अधिक रजिस्ट्रेशन शुल्क

इसका मसौदा इसी वर्ष फरवरी में जारी किया गया था और 21 अगस्त को इसे अंतिम रूप दिया गया। मंत्रालय ने अक्तूबर 2021 में मोटरसाइकिल, तिपहिया वाहनों और कारों के पंजीकरण और नवीनीकरण शुल्क में वृद्धि की थी। 

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Mukesh Pandit
Old Vehicls

सांकेतिक तस्वीर

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नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क।जिनके वाहन 15 साल से अधिक पुराने हो गए हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने अधिक रजिस्ट्रेशन शुल्क लेकर 20 वर्ष पुराने वाहनों को देशभर में चलाने की अनुमतिदे दी है। इस संबंध में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नया नोटिफिकेशन जारी किया है। यह ध्यान रखें कि यह नियम, दिल्ली-एनसीआर में यह नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि यहां 15 साल पुराने वाहनों को चलाने पर रोक लगी है। मामला अदालत में विचाराधीन है।

केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में बदलाव

केंद्र की सरकार ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में बदलाव किया है। इसका मसौदा फरवरी महीने में जारी किया गया और प्रभावित होने वाले पक्षों से आपत्तियां मांगी गई थी। अब सरकार ने बदलने हुए नियम जारी किए हैं, जो सरकारी गजट में प्रकाशित होने के बाद प्रभाव में आ जाएंगे। नए नियमों के तहत अलग-अलग श्रेणियों के वाहनों के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क तय किया गया है।

हल्के मोटर वाहनों  के लिए नवीनीकरण दोगुना किया 

परिवहन मंत्रालय ने 20 साल से ज्यादा पुराने मोटर वाहनों के पंजीकरण नवीनीकरण शुल्क में वृद्धि की है, ताकि लोगों को इन्हें रखने से हतोत्साहित किया जा सके। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक अधिसूचना में घोषणा की है कि 20 साल से ज्यादा पुराने हल्के मोटर वाहनों (LMV) के लिए नवीनीकरण शुल्क 5,000 रुपये से दोगुना करके 10,000 रुपये कर दिया गया है।

अक्तूबर 2021 में भी शुल्क में वृद्धि हुई थी 

संशोधन का मसौदा फरवरी में जारी किया गया था और 21 अगस्त को इसे अंतिम रूप दिया गया। मंत्रालय ने अक्तूबर 2021 में मोटरसाइकिल, तिपहिया वाहनों और कारों के पंजीकरण और नवीनीकरण शुल्क में वृद्धि की थी। 

दिल्ली-एनसीआर का मामला कोर्ट में विचाराधीन

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सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को दिल्ली-एनसीआर में 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल वाहनों के मालिकों के खिलाफ जबरदस्ती कार्रवाई न करने का आदेश दिया था। यह फैसला तब आया है, जब दिल्ली सरकार ने अदालत से आग्रह किया कि वाहनों की जीवन अवधि समाप्त होने की नीति को लागू करते समय सिर्फ उनके निर्माण वर्ष के बजाय उनके वास्तविक उपयोग पर विचार किया जाए।

क्या-क्या अधिसूचना में ? 

  1. 20 साल से ज्यादा पुरानी मोटरसाइकिलों के लिए नवीनीकरण शुल्क 1,000 रुपये से बढ़कर 2,000 रुपये हो जाएगा।
  2. तिपहिया और क्वाड्रिसाइकिलों के लिए नवीनीकरण शुल्क 3,500 रुपये से बढ़कर 5,000 रुपये हो जाएगा।
  3. आयातित दोपहिया या तिपहिया वाहनों के मामले में पंजीकरण प्रमाणपत्र के नवीनीकरण की लागत 20,000 रुपये होगी।
  4. चार या अधिक पहियों वाले आयातित वाहनों के लिए यह 80,000 रुपये होगी। Vehicle Renewal Fees India | effect of tariffs on india | air pollution effects | Delhi vehicle ban | AC restriction in vehicles | Illegal Vehicles 
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