Advertisment

GDA Action: इंदिरापुरम नीति खंड 2 में प्लॉट नंबर 15 और 188 पर नक्शा के विपरीत किया निर्माण, सील तोड़ीं, जीडीए ने की दोनों पर FIR

इंदिरापुरम स्थित नीति खंड 2 में दो भूखंड मालिकों ने स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण कार्य किया तो जीडीए ने दोनों भूखंड पर लगाई सील लगा भूखंड मालिकों ने तोड़ दीं । जीडीए ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है।

author-image
Neeraj Gupta
GDA
Listen to this article
0.75x1x1.5x
00:00/ 00:00

ट्रांस हिंडन, बाईबीएन संवाददाता। इंदिरापुरम स्थित नीति खंड 2 में दो भूखंड मालिकों ने स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण कार्य किया तो जीडीए ने दोनों भूखंड पर सील लगा दी। जीडीए को ठेंगा दिखाते हुए भूखंड मालिकों ने सील तोड़कर पुनः निर्माण करा दिया। जिसपर जीडीए ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। 

Gda Meeting: सरकारी अवकाश में VC ने बुलाई बैठक, जाने फिर क्या हुआ?

थाना इंदिरापुरम में दी तहरीर में गोपाल कृष्ण शर्मा, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, के अवर अभियन्ता ने कहा कि उसके कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत भूखण्ड संख्या-15, नीतिखण्ड-2, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद के निर्माणकर्ता मोहन गुप्ता पुत्र राधेश्याम गुप्ता द्वारा स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण किये जाने के विरुद्ध प्राधिकरण द्वारा उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए वाद संख्या-64/अ0नि0/ प्रवर्तन जोन-6/2024 योजित किया गया। निर्माणकर्ता द्वारा स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण कार्य न रोके जाने पर जीडीए ने 30 अक्टूबर और 22 जनवरी को नोटिस जारी किए थे। परन्तु निर्माणकर्ता द्वारा चोरी-छिपे व रात्रि में निर्माण कार्य जारी रखा गया, जिसे रूकवाने हेतु प्राधिकरण स्टाफ द्वारा भी कई बार प्रयास किया गया, परन्तु निर्माणकर्ता द्वारा निर्माण कार्य न रोके जाने पर प्राधिकरण द्वारा उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-28क (1) के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए 20 मार्च को उक्त परिसर को प्राधिकरण द्वारा सील बन्द किया गया तथा सील की अभिरक्षा हेतु 24 मार्च को नोटिस दिया गया था। वर्तमान में स्थल निरीक्षण के दौरान पाया गया कि निर्माणकर्ता द्वारा सील तोड़कर पुनः निर्माण कार्य कराया जा रहा है। निर्माणकर्ता द्वारा किया गया उक्त कृत्य प्राधिकरण के अधिनियम-1973 के प्राविधानों का उल्लंघन है। जीडीए के जेई की तहरीर पर इंदिरापुरम पुलिस ने निर्माणकर्ता मोहन गुप्ता पुत्र राधेश्याम गुप्ता, भूखण्ड संख्या-15, नीतिखण्ड-2. इन्दिरापुरम, गाजियाबाद के विरुद्ध सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर लिया है। 

Gda Map Samadhan Divas: नक्शों के फेर में लटके हैं पेट्रोल पंप, गेस्ट हाऊस-होटल, मालिकों ने वीसी से लगाई गुहार

Case 2: भूखण्ड संख्या-188, नीतिखण्ड-2, इन्दिरापुरम के मालिक पर भी FIR दर्ज 

Advertisment

थाना इन्दिरापुरम में दी तहरीर में गोपाल कृष्ण शर्मा, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के अवर अभियन्ता ने कहा कि मेरे कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत भूखण्ड संख्या-188, नीतिखण्ड-2, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद के निर्माणकर्ता श्रीमती कुसुमलता भारद्वाज द्वारा स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण किये जाने के विरुद्ध प्राधिकरण द्वारा उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए वाद संख्या-58/30नि0/ प्रवर्तन जोन-6/2024 योजित किया गया। निर्माणकर्ता द्वारा स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण कार्य न रोके जाने पर विभाग ने 17 अक्टूबर और 22 जनवरी को नोटिस जारी किया था। परन्तु निर्माणकर्ता द्वारा चोरी-छिपे व रात्रि में निर्माण कार्य जारी रखा गया, जिसे रुकवाने हेतु प्राधिकरण स्टाफ द्वारा भी कई बार प्रयास किया गया, परन्तु निर्माणकर्ता द्वारा निर्माण कार्य न रोके जाने पर प्राधिकरण द्वारा उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-28क (1) के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए 20 मार्च को उक्त परिसर को प्राधिकरण द्वारा सील बन्द किया गया तथा सील की अभिरक्षा हेतु 24 मार्च को नोटिस जारी किया गया था। वर्तमान में स्थल निरीक्षण के दौरान पाया गया कि निर्माणकर्ता द्वारा सील तोड़कर पुनः निर्माण कार्य कराया जा रहा है। निर्माणकर्ता द्वारा किया गया उक्त कृत्य प्राधिकरण के अधिनियम-1973 के प्राविधानों का उल्लंघन है। इंदिरापुरम पुलिस ने जेई की तहरीर पर निर्माणकर्ता श्रीमती कुसुमलता भारद्वाज, भूखण्ड संख्या-188, नीतिखण्ड-2, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद के विरुद्ध सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर लिया है।  

ghaziabad news ghaziabad latest news ghaziabad dm Ghaziabad administration
Advertisment
Advertisment