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GDA Action: इंदिरापुरम में अप्रूव्ड मैप के बजाए मनमर्जी से निर्माण करने पर दो भूखंड मालिकों के खिलाफ दर्ज कराई FIR

इंदिरापुरम में शक्ति खंड 1 और नीति खंड 2 में जीडीए द्वारा स्वीकृत मानचित्र के बजाय अपनी मर्जी से निर्माण कार्य कराए जाने पर सख्त रवैया अपनाया है। जीडीए ने दोनों प्लॉट मालिकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।

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Neeraj Gupta
GDA
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ट्रांस हिंडन, बाईबीएन संवाददाता। इंदिरापुरम में शक्ति खंड 1 और नीति खंड 2 में जीडीए द्वारा स्वीकृत मानचित्र के बजाय अपनी मर्जी से निर्माण कार्य कराए जाने पर सख्त रवैया अपनाया है। जीडीए ने दोनों प्लॉट मालिकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। 

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थाना-इन्दिरापुरम में दी तहरीर में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में अवर अभियन्ता गोपाल कृष्ण शर्मा ने कहा कि उसके कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत भूखण्ड संख्या-333/10. शक्तिखण्ड-1. इन्दिरापुरम, गाजियाबाद के निर्माणकर्ता जसराज सिंह द्वारा स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण किये जाने के विरुद्ध प्राधिकरण द्वारा उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए वाद संख्या-59/अनि/प्रवर्तन जोन-6/2024 योजित किया गया। निर्माणकर्ता द्वारा स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण कार्य न रोके जाने पर पिछले साल 17 अक्टूबर और इस साल 15 जनवरी को नोटिस दिए गए थे। परन्तु निर्माणकर्ता द्वारा चोरी-छिपे व रात्रि मे निर्माण कार्य जारी रखा गया, जिसे रुकवाने हेतु प्राधिकरण स्टाफ द्वारा भी कई बार प्रयास किया गया, परन्तु निर्माणकर्ता द्वारा निर्माण कार्य न रोके जाने पर प्राधिकरण द्वारा उप्र नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-28क (1) के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए 2 अप्रैल को परिसर को प्राधिकरण द्वारा सील बन्द किया गया तथा सील की अभिरक्षा हेतु 4 अप्रैल को नोटिस दिया गया था। वर्तमान में स्थल निरीक्षण के दौरान पाया गया कि निर्माणकर्ता द्वारा सील तोड़कर पुनः निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इसलिए पुलिस ने निर्माणकर्ता द्वारा किया गया उक्त कृत्य प्राधिकरण के अधिनियम-1973 के प्राविधानों का उल्लंघन है। अतः निर्माणकर्ता जसराज सिंह, भूखण्ड संख्या-333/10, शक्तिखण्ड-1. इन्दिरापुरम्, गाजियाबाद के विरुद्ध सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है। 

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Case 2: नीति खंड 2 में भी भूखंड मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया 

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थाना-इन्दिरापुरम में दी तहरीर में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में अवर अभियन्ता गोपाल कृष्ण शर्मा ने कहा कि भूखण्ड संख्या-634 नीतिखण्ड-2, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद के निर्माणकर्ता हरीश चन्द गुप्ता द्वारा स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण किये जाने के विरुद्ध प्राधिकरण द्वारा उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए बाद संख्या-67/अनि/प्रवर्तन जोन-6/2024 योजित किया गया। निर्माणकर्ता द्वारा स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण कार्य न रोके जाने पर 6 अक्टूबर और 22 जनवरी को नोटिस जारी किया गया था। परन्तु निर्माणकर्ता द्वारा चोरी-छिपे व रात्रि में निर्माण कार्य जारी रखा गया, जिसे रुकवाने हेतु प्राधिकरण स्टाफ द्वारा भी कई बार प्रयास किया गया, परन्तु निर्माणकर्ता द्वारा निर्माण कार्य न रोके जाने पर प्राधिकरण द्वारा 30 प्र नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-28क (1) के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए 24 मार्च को परिसर को प्राधिकरण द्वारा सील बन्द किया गया तथा सील की अभिरक्षा हेतु 1 अप्रैल को नोटिस भेजा गया था। वर्तमान में स्थल निरीक्षण के दौरान पाया गया कि निर्माणकर्ता द्वारा सील तोड़कर पुनः निर्माण कार्य कराया जा रहा है। निर्माणकर्ता द्वारा किया गया उक्त कृत्य प्राधिकरण के अधिनियम-1973 के प्राविधानों का उल्लंघन है। इस मामले में पुलिस ने निर्माणकर्ता हरीश चन्द गुप्ता, भूखण्ड संख्या-634, नीतिखण्ड-2. इन्दिरापुरम, गाजियाबाद के विरुद्ध सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर लिया है। 

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