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भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए गाजियाबाद जिले में सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त कर दिया गया है। गाजियाबाद कमिश्नरेट पुलिस ने शुक्रवार को धारा-163 लागू कर दी, जो 25 मई 2025 की आधी रात तक प्रभावी रहेगी। इस दौरान जिले के नौ थाना क्षेत्रों को अस्थाई रेड जोन घोषित किया गया है, और ड्रोन, पैराग्लाइडर, हॉट बैलून जैसी उड़ने वाली वस्तुओं के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।
पुलिस की सतर्कता और कारण
एडिशनल सीपी आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि भारत-पाकिस्तान तनाव के चलते उग्रवादी, आतंकवादी और अन्य अवांछित संगठनों द्वारा ड्रोन, यूएवी, पैराग्लाइडर या हॉट बैलून जैसी वस्तुओं का दुरुपयोग होने की आशंका है। इसे ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के लिहाज से इन वस्तुओं पर प्रभावी नियंत्रण जरूरी है। इसी के तहत गाजियाबाद कमिश्नरेट की सीमा में धारा-163 लागू की गई है।
रेड जोन और प्रतिबंधित क्षेत्र
पुलिस ने नगर कोतवाली, कविनगर, लिंक रोड, साहिबाबाद, टीलामोड, ट्रॉनिका सिटी, लोनी, मोदीनगर और मुरादनगर थाना क्षेत्रों को नो-ड्रोन जोन और अस्थाई रेड जोन घोषित किया है। इन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के ड्रोन, यूएवी, पैराग्लाइडर, हॉट बैलून या अन्य उड़ने वाली वस्तुओं का संचालन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
अनुमति के बिना सख्त कार्रवाई
एडिशनल सीपी ने स्पष्ट किया कि यदि कोई आयोजक, मीडियाकर्मी या अन्य व्यक्ति/संगठन इन क्षेत्रों में उड़ने वाली वस्तुओं का उपयोग करना चाहता है, तो उन्हें स्थानीय थाने में ड्रोन और उसके ऑपरेटर की पूरी जानकारी देनी होगी। इसके बाद संबंधित डीसीपी से अनुमति प्राप्त करने पर ही इनका उपयोग संभव होगा। बिना अनुमति के ऐसा करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
तनाव के बीच सुरक्षा प्राथमिकता
भारत-पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव को देखते हुए गाजियाबाद पुलिस ने यह कदम उठाया है ताकि किसी भी संभावित खतरे को टाला जा सके। जिले में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है, और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जा रही है।
नागरिकों से सहयोग की अपील
पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस निषेधाज्ञा का पालन करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन को दें। यह कदम न केवल जिले की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है, बल्कि नागरिकों के जीवन और संपत्ति की रक्षा के लिए भी जरूरी है।
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