गाजियाबाद वाईबीएन संवाददाता
आई0एम0ई0 कॉलेज, राजेन्द्र नगर, साहिबाबाद में समाधान अभियान और इंडिया पेस्टिसाइड्स लिमिटेड कंपनी की संयुक्त परियोजना 'चुप्पी तोड़ - हल्ला बोल' के अंतर्गत दिनांक पोक्सो एक्ट 2012 पर छात्रों के लिए एक प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया।
क्या है पॉक्सो कानून
पॉक्सो अधिनियम बच्चों को यौन शोषण के अपराधों से बचाने का प्रावधान है। यह कानून न सिर्फ बालिकाओं के यौन शोषण बल्कि नाबालिग लडकों के साथ भी कोई अश्लील छेड़-छाड़ होती है तो उसे भी अपराध की ही श्रेणी में माना जाएगा।
इस अधिनियम के तहत दुष्कर्म की पारंपरिक परिभाषा के अलावा उन कृत्यों को भी दुष्कर्म के संज्ञा दी गई है। जिससे बच्चे के साथ गलत भावना से छेड-छाड़ की जाती है। यदि किसी व्यक्ति का पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत दोष सिद्ध हो जाता है तो उसे अपराधी मानते हुए कड़ी सजा देने का प्रावधान रखा गया है।
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कार्यक्रम में रविराज सिंह इंस्पेक्टर साइबर क्राइम साहिबाबाद, एवं विशिष्ट अतिथि महिला चौकी टीम साहिबाबाद थाना,और श्री किशन गोइन्का,मेंटर ग्लोबल ग्रांट पार्टनर्स रोटरी क्लब/डायरेक्टर वशुंधरा बायो साइंस प्राइवेट लिमिटेड ने शिरकत करी।
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क्या है प्रावधान
यह अधिनियम 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को बच्चे के रूप में परिभाषित करता है। अधिनियम अपराध की गंभीरता के अनुसार सज़ा का प्रावधान करता है।
समाधान अभियान की संस्थापक निदेशिका अर्चना अग्निहोत्री ने छात्रों को बाल यौन शोषण से बचाव और पोक्सो एक्ट-2012 के बारे के विषय में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बच्चों को किसी भी प्रकार के यौन शोषण के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया।
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प्रशिक्षण सत्र में छात्रों को जानकारी दी गई कि समय बदल गया है अब टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी है, लेकिन सतर्क रहना भी आवश्यक है, अन्यथा आप मुश्किल में पड़ सकते हैं।कार्यक्रम में सभी शिक्षकों एवं छात्रों को बाल यौन शोषण के विषय में जानकारी दी गई।
समाधान अभियान
समाधान अभियान एक गैर-सरकारी संगठन है जो बच्चों के अधिकारों के लिए काम करता है। यह संगठन बाल यौन शोषण के खिलाफ जागरूकता फैलाने और पीड़ितों को सहायता प्रदान करने का कार्य करता है।