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Teela moad Police Action: ट्विटर पर पिस्तौल लहराते हुई वीडियो वायरल की, टीला मोड़ पुलिस ने पहचान कर FIR दर्ज की

गाजियाबाद के टीला मोड़ थाना क्षेत्र में एक युवक ने सोशल मीडिया पर हाथ में पिस्टल लेकर वीडियो पोस्ट की और वायरल होने पर पुलिस ने तुरंत एक्शन ले लिया। आरोपी की शिनाख्त करते हुए दो के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है।

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Neeraj Gupta
Viral
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ट्रांस हिंडन, बाईबीएन संवाददाता। गाजियाबाद के टीला मोड़ थाना क्षेत्र में एक युवक ने सोशल मीडिया पर हाथ में पिस्टल लेकर वीडियो पोस्ट की और वायरल होने पर पुलिस ने तुरंत एक्शन ले लिया। आरोपी की शिनाख्त करते हुए दो के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है।

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थाना टीला मोड क्षेत्र की सिकंदरपुर चौकी के प्रभारी उपनिरीक्षक मुकेश कुमार सिंह ने थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा कि 7 मई को पुलिस टीम के साथ गश्त पर था तभी पता चला कि सोशल मीडिया पर एक ट्वीट प्रसारित हुआ। जिसमें लिखा था कि थाना टीला मोड क्षेत्र गांव पसौडा के नए नए बदमाश सोशल मीडिया पर हथियार के साथ वीडियो वायरल कर रहे हैं और पुलिस को खुलेआम चेतावनी दे रहे हैं। उक्त ट्वीट Neha Choudhary @ Nehacho5145547 ट्वीटर हैण्डल आईडी से किया गया है। जांच में पता चला कि मेरे वीडियो मे पिस्टल/तमन्चा लिये दिख रहे लोगों का फोटो दिखाकर पहचान कराई गई तो हाथ में पिस्टल/तमन्चा लिये व्यक्ति का नाम अयाज पुत्र अकरम निवासी प्रथम तल संगम अपार्टमेण्ट एक्सटेंशन -2 डीएलएफ थाना शालीमार गार्डन गाजियाबाद हाल निवास डॉ शोहेब का किराये का मकान मोहम्मदी मस्जिद के पास पसौंडा थाना टीलामोड गाजियाबाद तथा उसके पास खडा व्यक्ति समीर पुत्र शौकीन नि- भूमिया मन्दिर के पास पसौंडा थाना टीला मोड गाजियाबाद जिसको पिस्टल देता दिखायी दे रहा है।

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जांच के दौरान यह भी पाया गया कि उक्त अयाज पुत्र अकरम व समीर पुत्र शौकीन के नाम कोई वैध शस्त्र लाइसेन्स नही है। उक्त पिस्टल/तमन्चा के सम्बन्ध में जानकारी करने हेतु अयाज पुत्र अकरम व समीर पुत्र शौकीन उपरोक्त को तलाश किया गया लेकिन दोनों फरार हैं। देखने से अयाज पुत्र अकरम व समीर पुत्र शौकीन उपरोक्त के हाथ में दिखायी दे रही पिस्टल / तमन्चा देशी प्रतीत हो रहे हैं। उक्त शस्त्र धारको द्वारा यह जानते हुये भी के वह पिस्टल/तमन्चा रखने के लिये अधिकृत नहीं हैं फिर भी उनके द्वारा पिस्टल/तमन्चा को हाथ मे लेकर वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया गया है। अतः अयाज पुत्र तथा समीर पुत्र शौकीन उपरोक्त का यह कृत्य धारा 29/30 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। ट्वीटर पर प्रसारित वीडियो का स्क्रीन शाट संलग्न है। 

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