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Photograph: (Google)
नई दिल्ली, वाईबीएन नेटवर्क। पाकिस्तान ने एक बार फिर नापाक मंशा दिखाते हुए भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को अपील का अधिकार देने से इनकार कर दिया है। जाधव पर पाकिस्तान ने भारतीय जासूस होने का आरोप लगाया था। अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने केवल जाधव को काउंसुलर एक्सेस देने का आदेश दिया था, अपील का अधिकार देने के लिए बाध्य नहीं किया गया था।
भारत ने जताई कड़ी आपत्ति
भारत लगातार कुलभूषण जाधव के मामले में निष्पक्ष सुनवाई और अपील के अधिकार की मांग करता रहा है। अंतरराष्ट्रीय अदालत ने भी पाकिस्तान को जाधव को काउंसुलर एक्सेस देने का निर्देश दिया था, लेकिन अब पाकिस्तान अपने ही वादे से मुकर रहा है। यह कदम अंतरराष्ट्रीय कानून और न्याय के सिद्धांतों का खुला उल्लंघन माना जा रहा है।
'कुलभूषण जाधव को अपील का अधिकार नहीं मिला'
कौन हैं कुलभूषण जाधव?
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