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South Korea: यून की गिरफ्तारी रद्द, अदालत का राष्ट्रपति को रिहा करने का आदेश

दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने महाभियोग का सामना कर रहे राष्ट्रपति यून सुक योल की गिरफ्तारी रद्द करने की याचिका स्वीकार कर शुक्रवार को हिरासत से रिहा करने का आदेश दिया।आदेश दिया।

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Dhiraj Dhillon
राष्ट्रपति यून सुक योल

Photograph: (IANS)

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सोल, आईएएनएस। 

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दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने महाभियोग का सामना कर रहे राष्ट्रपति यून सुक योल की गिरफ्तारी रद्द करने की याचिका स्वीकार कर ली। इसके साथ ही उन्हें शुक्रवार को हिरासत से रिहा करने का आदेश दिया। यून को सोल के दक्षिण में उइवांग में एक हिरासत केंद्र में रखा गया है। 3 दिसंबर को मार्शल लॉ की घोषणा के जरिए विद्रोह को भड़काने के आरोप में उन्हें 15 जनवरी को वहां लाया गया था।

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यून महाभियोग पर जल्द होगा फैसला

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राष्ट्रपति यून के महाभियोग मुकदमे में जल्द फैसले का ऐलान होने वाला है। इसे लेकर संवैधानिक न्यायालय के आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। पिछले महीने के अंत में कोर्ट ने 3 दिसंबर को मार्शल लॉ घोषित करने के मामले में यून के खिलाफ महाभियोग की सुनवाई पूरी कर ली और जल्द ही यह फैसला सुनाएगा कि उन्हें पद से हटाया जाए या नहीं। फैसला सुनाए जाने की सुनवाई की तारीख अभी घोषित नहीं की गई है। 

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पद से हटाया तो चुनाव होगा

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यदि यून को औपचारिक रूप से पद से हटा दिया जाता है, तो 60 दिनों के भीतर एक त्वरित चुनाव होगा। अगर महाभियोग खारिज हो जाता है, तो यून तुरंत अपने कर्तव्यों को फिर से शुरू कर देंगे। बता दें राष्ट्रपति यून ने 03 दिसंबर की रात को दक्षिण कोरिया में आपातकालीन मार्शल लॉ की घोषणा की, लेकिन संसद द्वारा इसके खिलाफ मतदान किए जाने के बाद इसे निरस्त कर दिया गया। मार्शल लॉ कुछ घंटों के लिए ही लागू रहा। हालांकि चंद घटों के लिए लागू हुए मार्शल लॉ ने देश की राजनीति को हिला कर रख दिया।

नेशनल असेंबली कर चुकी है प्रस्ताव पारित

नेशनल असेंबली राष्ट्रपति यून सुक-योल और उनकी जगह लेने वाले कार्यवाहक राष्ट्रपति हान डक-सू के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर चुकी है। उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री चोई सांग-मोक कार्यवाहक राष्ट्रपति और कार्यवाहक प्रधानमंत्री दोनों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।

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