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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने श्रीकांत त्‍यागी के विरुद्ध गैंगस्‍टर एक्‍ट के तहत कार्रवाई निरस्‍त कर दी

ओमेक्‍स सोसायटी में एक महिला के साथ मार-पीट और दुर्व्‍यवहार के बाद नोएडा पुलिस की कार्रवाई का सामना करने वाले श्रीकांत त्‍यागी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दे दी। उनके घर पर बुल्‍डोजर चलाया गया और मुख्‍य दरवाजे एवं बेसमेंट को ध्‍वस्‍त किया गया था।

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Narendra Aniket
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नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्‍क। अगस्‍त 2022 में नोएडा स्थित ओमेएक्स सोसाइटी की एक महिला के साथ कथित रूप से मार-पीट और दुर्व्‍यवहार के बाद सुर्खियों में रहे राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीकान्त त्यागी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राहत दे दी है। नोएडा पुलिए ने त्‍यागी के विरुद्ध गैंगस्‍टर एक्‍ट के तहत कार्रवाई की थी। उत्‍तर प्रदेश पुलिए ने उन्‍हें मेरठ से गिरफ्तार किया था। हाई कोर्ट ने पुलिस की कार्रवाई को असंवैधानिक और तथ्‍यहीन मानते हुए निरस्‍त कर दिया है।

त्‍यागी के वकील ने कहा कानून के प्रावधानों का उल्‍लंघन किया गया

श्रीकांत त्‍यागी के वकील अमृता आर. मिश्रा ने दलील दी कि याची के खिलाफ की गई गैंगस्टर की कार्रवाई में अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। गैंगचार्ट पहले से मुद्रित प्रोफार्मा बिना न्यायिक विवेक के तैयार किया गया है। लिहाजा, याची के खिलाफ की गई गैंगस्टर की कार्रवाई अवैध है। सरकारी पक्ष के तार्किक जवाब देने में विफल रहने के बाद कोर्ट ने त्‍यागी के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई रद्द कर दी। 

त्‍यागी ने कहा, सत्‍य परेशान हो सकता है मगर पराजित नहीं

हाई कोर्ट के फैसले के बाद त्‍यागी ने कहा कि सत्‍य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकता। उन्‍होंने कहा कि आने वाले समय में राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल देश की राजनीति में एक निर्णायक भूमिका निभाने की क्षमता रखता है।

त्‍यागी समाज में गहरी पैठ रखते हैं श्रीकांत

पश्चिमी उत्‍तर प्रदेश में अपने समाज में गहरी पैठ रखने वाले श्रीकांत त्‍यागी को अदालत से मिली राहत न केवल उनका मान-सम्मान फिर से बहाल करने वाला है बल्कि पुलिस की कार्रवाई की आड़ में राजनीतिक उद्देश्‍य साधने की मंशा रखने वाले उनके विरोधियों को करारा जवाब भी मिल गया है। त्‍यागी लगातार त्‍यागी, ब्राह्मण और भूमिहार समाज को लामबंद करने में जुटे रहे हैं।

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