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अभियुक्त को 5 वर्ष का कठोर कारावास ।
लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता।महिला सुरक्षा व न्यायिक कार्रवाई के प्रति लखनऊ पुलिस की प्रतिबद्धता का एक और ठोस उदाहरण सामने आया है। मिशन शक्ति 5.0 और ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत त्वरित कार्रवाई करते हुए नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ और अश्लील हरकत के मामले में आरोपी को 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (स्पेशल पाक्सो एक्ट कोर्ट-2) ने 16 अक्टूबर को अभियुक्त मो,. राशिद उर्फ अनीस अहमद पुत्र मो, इश्तियाक, निवासी मुसाहिबगंज, थाना ठाकुरगंज, लखनऊ को दोषसिद्ध पाते हुए 5 वर्ष का कठोर कारावास तथा 5,000 अर्थदंड से दंडित किया।
2 अक्टूबर 2015 पीड़िता के पिता ने चौक थाने में दर्ज कराया था मामला
2 अक्टूबर 2015 को वादी मुकदमा ने थाना चौक में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ अपनी नाबालिग पुत्री से छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करने के संबंध में मुकदमा पाक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कराई थी। विवेचना अधिकारी उपनिरीक्षक विनोद कुमार (थाना चौक) ने वैज्ञानिक और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त की पहचान कर उसे गिरफ्तार किया तथा 29 दिसंबर 2015 को न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया।
पुलिस की त्वरित व प्रभावी कार्रवाई से यह हो पाया संभव
मामले की सुनवाई प्रभावी रूप से सुनिश्चित कराने के लिए पुलिस आयुक्त, लखनऊ एवं संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध) के निर्देशन में विशेष टीम गठित की गई।पुलिस उपायुक्त (महिला अपराध) ममता रानी चौधरी और पुलिस उपायुक्त (पश्चिमी) विश्वजीत श्रीवास्तव के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक नागेश उपाध्याय, विवेचक उपनिरीक्षक विनोद कुमार और पैरोकार कांस्टेबल जितेन्द्र चौहान ने साक्ष्य संकलन से लेकर अभियोजन तक समन्वित कार्य किया।अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता की प्रभावी पैरवी और पुलिस अधिकारियों के अथक प्रयासों के फलस्वरूप न्यायालय ने अभियुक्त को दोषसिद्ध कर कठोर सजा सुनाई।
पुलिस समाज में सुरक्षा एवं महिला सम्मान के प्रति पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध: ममता रानी
पुलिस उपायुक्त (महिला अपराध), लखनऊ ममता रानी चौधरी ने कहा कि ऐसे अपराधों पर कठोर दंड आवश्यक है ताकि समाज में महिलाओं के प्रति भयमुक्त वातावरण सुनिश्चित किया जा सके। लखनऊ पुलिस समाज में सुरक्षा एवं महिला सम्मान के प्रति पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है।
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