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रोडवेज के एमडी के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जारी किया वारंट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी रोडवेज के प्रबंध निदेशक के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने उन्हें 28 मई को हाजिर होने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया ने अमित कुमार की याचिका पर दिया है।

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Vivek Srivastav
जमानती वारंट

प्रतीकात्मक तस्वीर Photograph: (सोशल मी‍डिया)

लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने यूपी रोडवेज के प्रबंध निदेशक के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने उन्हें 28 मई को हाजिर होने का आदेश दिया है।  यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया ने अमित कुमार की याचिका पर दिया है। इससे पहले, कोर्ट ने कहा था कि याची श्रमिक का भुगतान करने तक प्रबंध निदेशक को वेतन भुगतान न किया जाए। लेकिन उन्होंने आदेश का पालन नहीं किया, हाजिर नहीं हुए और कोई छूट की अर्जी भी नहीं दी। कोर्ट ने यह कदम अमित कुमार की याचिका पर उठाया है।

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सेवा बहाली का आदेश दिया था

श्रम अदालत बरेली ने याची को दंडित करने का आदेश रद्द करते हुए बकाया वेतन सहित उसकी सेवा बहाली का आदेश दिया था, जिसे यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम ने हाईकोर्ट में चुनौती दी, मगर कोई स्थगनादेश नहीं मिला। कोर्ट ने याचिका पर कर्मचारी से जवाब मांगा। याची ने भी अवार्ड का पालन करने की याचिका दायर की। कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दी कि अवार्ड निष्पादन अर्जी दाखिल करें। 

आदेश का पालन नहीं किया गया

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याची ने उप श्रमायुक्त बरेली के समक्ष 18 अक्टूबर 21 को निष्पादन अर्जी दी है जो अभी तक तय नहीं की गई। कोर्ट ने निष्पादन अर्जी को छह माह में तय करने का आदेश दिया है। इसके बावजूद अर्जी विचाराधीन है। कोर्ट ने सड़क परिवहन निगम के विपक्षी तीन व चार को तलब किया। इस पर सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक ने हलफनामा दाखिल कर बिना शर्त माफी मांगी तथा आदेश के पालन के लिए कुछ और समय मांगा। कोर्ट ने सात साल से कोर्ट के चक्कर लगा रहे याची का भुगतान करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा जब तक याची का भुगतान न कर दिया जाए, प्रबंध निदेशक का वेतन भुगतान न किया जाए। इसके बावजूद आदेश का पालन नहीं किया गया और न हाजिर हुए। अब कोर्ट ने जमानती वारंट जारी कर हाजिर होने का निर्देश दिया है।

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Allahabad High Court
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