Advertisment

गैंगस्टर एक्ट मामले में सपा नेता नवाब सिंह यादव को अंतरिम राहत, होई कोर्ट ने गिरफ्तारी पर अगले आदेश तक लगाई रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कन्नौज के सदर से पूर्व ब्लॉक प्रमुख व सपा नेता नवाब सिंह यादव को इलाहाबाद हाईकोर्ट से अंतरिम राहत दी है। कोर्ट ने नवाब सिंह की गिरफ्तारी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है।

author-image
Deepak Yadav
SP leader Nawab Singh Yadav

गैंगस्टर एक्ट मामले में सपा नेता नवाब सिंह यादव को अंतरिम राहत Photograph: (google)

Listen to this article
0.75x1x1.5x
00:00/ 00:00

लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता। इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) ने कन्नौज के सदर से पूर्व ब्लॉक प्रमुख व सपा नेता नवाब सिंह यादव को इलाहाबाद हाईकोर्ट से अंतरिम राहत दी है। कोर्ट ने नवाब सिंह की गिरफ्तारी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने नवाब सिंह के भाई वीरपाल सिंह उर्फ नीलू यादव की भी गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज है।

कन्नौज कोतवाली में 13 जुलाई को दर्ज हुई थी एफआईआर

इनके खिलाफ कन्नौज की कोतवाली में गैंगस्टर एक्ट में 13 जुलाई 2025 को एफआईआर दर्ज हुई थी। एफआईआर में नवाब सिंह, वीरपाल सिंह उर्फ नीलू यादव के अलावा सतेंद्र सिंह यादव और हरिओम यादव को भी नामजद किया गया है।
इंस्पेक्टर कोतवाली जितेंद्र प्रताप सिंह ने एफआईआर दर्ज कराई थी 

मामले में अगली सुनवाई 8 सितंबर को

एफआईआर में नवाब सिंह यादव को गैंग लीडर बताया गया है। एफआईआर में कहा गया है कि नवाब सिंह अपने गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर अपने व अपने परिवार के भौतिक और आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए आपराधिक षडयंत्र करके लोगों को और गवाहों को डराता धमकाता है। लोगों के ऊपर जानलेवा हमला करने जैसे जघन्य अपराध करने के आदि है। मामले में अगली सुनवाई 8 सितंबर को होगी

2024 में पॉक्सो एक्ट में भी दर्ज हुआ था  मुकदमा 

4 जुलाई 2025 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 27 सितंबर 2024 में कोतवाली कन्नौज में गैंगस्टर एक्ट में दर्ज मामले में नवाब सिंह यादव और उसके भाई वीरपाल उर्फ नीलू यादव को जमानत दी थी। गौरतलब है कि 12 अगस्त 2024 को नवाब सिंह यादव के खिलाफ 15 वर्षीय नाबालिग के साथ बीएनएस की धारा 76 और पॉक्सो एक्ट में भी मुकदमा दर्ज हुआ था। 

नाबालिग नौकरी के साथ दुष्कर्म का आरोप

Advertisment

नवाब के भाई नीलू यादव को भी इस मामले में आरोपी बनाया गया था। नाबालिग पीड़िता के साथ नौकरी दिलवाने के नाम पर नवाब सिंह यादव पर दुष्कर्म का आरोप लगा था। इस मामले में पीड़िता की बुआ पूजा तोमर भी सहअभियुक्त बनाई गई थी। हालांकि दुष्कर्म मामले में ट्रायल कोर्ट से जमानत न मिलने के बाद आरोपी बुआ पूजा तोमर को इलाहाबाद हाईकोर्ट से 4 दिसंबर 2024 को जमानत मिल गई थी। 

24 जनवरी को आरोपी पूजा को हाईकोर्ट से जमानत

गैंगस्टर मामले में भी 24 जनवरी 2025 को आरोपी पूजा तोमर को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है। नाबालिग के साथ दुष्कर्म के  मामले में 18 जनवरी 2025 को आरोपी नवाब सिंह यादव को भी कन्नौज की स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट से सशर्त जमानत मिल चुकी है। भाई नीलू यादव को भी ट्रायल कोर्ट से जमानत मिली हुई है। जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस मदन पाल सिंह की डबल बेंच ने याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया है।

यह भी पढ़े- निजीकरण के बाद भी निजी घरानों की झोली भरेगी सरकार, उपभोक्ताओं की जेब होगी ढीली

Advertisment

यह भी पढ़ें- दिव्यांग पुत्र को विवाहित होने मात्र से पारिवारिक पेंशन से नहीं कर सकते वंचित, हाई कोर्ट ने मामला पुनर्विचार को भेजा वापस

यह भी पढ़ें- आरिफ ने जीता सीसीबीडब्लू चेस ओपन, आदि सक्सेना बने जूनियर चैंपियन

Allahabad High Court
Advertisment
Advertisment