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इंस्पेक्टर सुबोध व हिंसा का फाइल फोटो। Photograph: (सोशल मीडिया)
लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता। यूपी के बुलंदशहर के चर्चित स्याना हिंसा व हत्या मामले में शुक्रवार को जिला अदालत ने 38 दोषियों को सजा सुनाई। 5 दोषियों को उम्रकैद व 33 को 7-7 साल की सजा सुनाई गई है। सजा पाने वालों में भाजपा नेता, ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद व आरएसएस से जुड़े लोग हैं।
जानें पूरा मामला
मिली जानकारी के अनुसार बुलंदशहर थाने की पुलिस ने 44 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, जिनमें से 5 की मौत हो चुकी है। एक नाबालिग आरोपी का केस जुवेनाइल कोर्ट में है। जिला अदालत ने बीती ने 30 जुलाई को 38 लोगों को हिंसा, आगजनी व हत्या में दोषी करार दिया था। 5 लोगों पर इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की हत्या का दोष साबित हुआ है जबकि बाकी बाकी 33 पर हिंसा भड़काने, आगजनी और हत्या के प्रयास का दोष साबित हुआ। गोकशी की घटना को लेकर हिंसा भड़की थी। इंस्पेक्टर और एक अन्य युवक की हत्या करके पुलिस चौकी फूंक दी गई थी।
इनको हुई उम्रकैद
हत्या में दोषी पाए गए प्रशांत नट, डेविड, राहुल, जॉनी चौधरी और लोकेंद्र को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।
इनको हुई 7–7 साल की सजा
हिंसा करने में योगेश राज, चमन, देवेंद्र, आशीष चौहान, रोहित राघव, जितेंद्र गुर्जर, सोनू, जीतू फौजी, नितिन, मोहित, रमेश जोगी, विशाल त्यागी, हेमराज, अंकुर, अंटी, आशीष, हरेंद्र, टिंकू, गुड्डू, सचिन जाट, सतेंद्र राजपूत, सतीश, विनीत, राजीव, सचिन कोबरा, पवन, शिखर अग्रवाल, उपेन्द्र राघव, सौरभ, राजकुमार, कलुवा, नितिन पंडित और जयदीप को 7–7 साल की सजा हुई।
इनमें योगेश राज जिला पंचायत सदस्य, सचिन अहलावत BJP मंडल अध्यक्ष, पवन राजपूत RSS नगर कार्यवाह और शिखर अग्रवाल निषाद पार्टी का स्थानीय नेता है।
गोकशी की अफवाह के बाद हिंसा
जिले के स्याना कस्बे के महाव गांव में 3 दिसंबर, 2018 गोकशी की अफवाह फैली थी। गोवंश अवशेष मिलने की खबर फैलते ही हिंदूवादी संगठन और ग्रामीण भड़क गए। ग्रामीण अवशेषों को ट्रैक्टर-ट्रॉली में भरकर चौकी पहुंचे और विरोध जताया। पुलिस के रोकने पर भीड़ उग्र हो गई और पथराव करने लगी। भीड़ ने चिंगरावठी पुलिस चौकी पर हमला किया और पुलिस के वाहनों में आग लगा दी। हमले में इंस्पेक्टर सुबोध कुमार और एक युवक सुमित कुमार की मौत हुई थी। भीड़ ने पुलिस चौकी भी फूंक दी थी।
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