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श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में High Court ने हिंदू पक्ष से मांगी आपत्ति, जामा मस्जिद प्रकरण की 12 सितंबर को सुनवाई

हाईकोर्ट के 18 जुलाई के आदेश से वाद संख्या 17 (भगवान श्रीकृष्ण विराजमान और अन्य) को प्रतिनिधि वाद बनाया गया है। शाही ईदगाह कमेटी ने अन्य वादों पर रोक की मांग की। हिंदू पक्षकारों ने विरोध किया। कोर्ट ने विरोध करने वालों को आपत्ति दाखिल करने के लिए कहा है।

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Deepak Yadav
आर्य समाज मंदिरों में हिंदू रीति-रिवाज से संपन्न विवाह Hindu Marriage Act के तहत वैध  Allahabad High Court

इलाहाबाद हाईकोर्ट

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लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता।इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मथुरा मामले में शाही ईदगाह कमेटी की ओर सिर्फ प्रतिनिधि वाद पर सुनवाई करने की मांग पर हिंदू पक्ष को अपनी आपत्ति दाखिल करने के लिए कहा है। मुस्लिम पक्ष की ओर से कोर्ट से मांग की गई है कि सिर्फ प्रतिनिधि वाद पर सुनवाई हो और अन्य वादों पर सुनवाई न की जाए। इस प्रार्थना पत्र का हिंदू पक्षकारों ने विरोध किया है। इस पर कोर्ट ने सभी को आपत्ति दाखिल करने के लिए कहा। साथ ही अगली तिथि 12 सितंबर नियत कर दी। यह आदेश न्यायमूर्ति राममनोहर नारायण मिश्र  ने दिया है।

कोर्ट ने आपत्ति दाखिल करने के आदेश दिए

बता दें कि हाईकोर्ट के 18 जुलाई 2025 के आदेश से वाद संख्या 17 (भगवान श्रीकृष्ण विराजमान और अन्य) को प्रतिनिधि वाद बनाया गया है। इसके बाद शाही ईदगाह कमेटी ने प्रार्थना पत्र दाखिल कर कर प्रतिनिधि वाद (वाद संख्या 17) पर सुनवाई करने और अन्य सभी वादों पर रोक लगाने की मांग की। इसका हिंदू पक्षकारों ने विरोध किया। कोर्ट ने विरोध करने वालों को आपत्ति दाखिल करने के लिए कहा है।

आगर जामा मस्जिद मामले की 12 सितंबर को सुनवाई 

वहीं  आगरा स्थित जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबे विग्रह मामले में अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन सर्वे पर रोक लगा रखी है। ऐसे में तब तक मामले में वाद बिंदु तय किए जाने चाहिए। उन्होंने वाद संख्या 13 में भी वाद बिंदु तय करने की मांग की है। इस पर 12 सितंबर को सुनवाई होगी।

Allahabad High Court |  Allahabad High Court hearing 

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