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Income Tax : तारीख बढ़ी, अब आयकर दाता इस तारीख तक फाइल कर सकते हैं रिटर्न

आयकर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। पहले यह 31 जुलाई थी, लेकिन अब यह 15 सितंबर तक जमा की जा सकती है।

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Vivek Srivastav
आयकर विभाग

प्रतीकात्मक तस्वीर Photograph: (सोशल मीडिया)

लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता। आयकर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। पहले यह 31 जुलाई थी, लेकिन अब यह 15 सितंबर तक जमा की जा सकती है। यह बदलाव करदाताओं के लिए राहत भरा है, क्योंकि अब वे अधिक समय तक अपने कर विवरण जमा कर सकते हैं। 

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समय की कमी को देखते हुए उठाया गया कदम

आयकर भवन लखनऊ के सूत्रों ने बताया कि यह कदम करदाताओं की सुविधा और समय की कमी को देखते हुए उठाया है। करदाता अब अपने वित्तीय विवरण सही तरीके से भर सकते हैं और किसी भी अंतिम मिनट की परेशानी से बच सकते हैं। यह फैसला सरकार की ओर से कर प्रक्रिया को आसान बनाने का प्रयास है। यह बदलाव वित्तीय वर्ष 2025–26 और असेसमेंट ईयर 2026–27 के लिए है। 
यह बदलाव उन करदाताओं के लिए है जिनके खातों का ऑडिट जरूरी नहीं है, जैसे वेतनभोगी, छोटे कारोबारी और प्रोफेशनल्स। अब इन करदाताओं को अधिक समय मिलेगा अपनी टैक्स फाइलिंग पूरी करने का। अब वे अपनी आय, कटौतियां और अन्य जरूरी दस्तावेज अधिक समय से तैयार कर सकते हैं। यह फैसला तकनीकी कारणों, पोर्टल की उपलब्धता और करदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। इससे करदाता बिना जल्दी में फाइलिंग कर सकते हैं और सही जानकारी देने का समय पा सकते हैं। सरकार का यह कदम करदाताओं को राहत देने और फाइलिंग प्रक्रिया को आसान बनाने के उद्देश्य से लिया गया है।

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