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एलडीए की ताबड़तोड़ कार्रवाई : 100 बीघा में अवैध प्लाटिंग पर चला बुलडोजर, मैरिज लॉन और कॉम्पलेक्स सील

गुड़म्बा में कुर्सी रोड पर पलका चौराहे के पास लगभग 300 वर्गमीटर क्षेत्रफल के भूखण्ड पर कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स का निर्माण कराया जा रहा था। प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किये जा रहे इन दोनों अवैध निर्माणों को सील कर दिया गया।

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Deepak Yadav
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अवैध निर्माण के खिलाफ एलडीए की कार्रवाई Photograph: (LDA)

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लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता। लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) की टीम ने अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गोसाईंगंज, बीबीडी, सैरपुर, काकोरी और चिनहट में 100 बीघा से अधिक क्षेत्रफल में चल रही नौ अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त कर दिया। वहीं, इंदिरा नगर में मैरिज लॉन  और गुड़म्बा में व्यावसायिक कॉम्पलेक्स को सील किया गया। प्रवर्तन जोन एक के जोनल अधिकारी प्रभाकर सिंह ने बताया कि बीबीडी के नूरपुर बेहटा में तीन जगहों पर कुल 26 बीघा में अवैध प्लाटिंग करते हुए कालोनियां विकसित की जा रही थीं। प्राधिकरण से नक्शा पास नहीं होने पर तीनों अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त कर दिया गया। 

गोसाईंगंज चार जगहों पर अवैध प्लाटिंग

जोन दो के जोनल अधिकारी देवांश त्रिवेदी ने बताया कि गोसाईंगंज के परेहटा गांव में अलग-अलग जगहों दो-दो बीघा में चल रही अवैध प्लाटिंग को अभियान चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। जोन-3 के जोनल अधिकारी विपिन कुमार शिवहरे ने बताया कि काकोरी के तेजखेड़ा गांव में भी दो जगहों पर पांच-पांच बीघा में की जा रही अवैध प्लाटिंग को तोड़ दिया गया। 

सैरपुर में 60 बीघा में अवैध प्लाटिंग ध्वस्त 

जोन चार की जोनल अधिकारी संगीता राघव ने बताया कि सैरपुर के पलहरी गांव में लगभग 60 बीघा क्षेत्रफल में अवैध रूप से प्लाटिंग करते हुए कालोनी विकसित की जा रही थी। इसे ध्वसत करने समेत इस जगह पर बनाई गई सड़क, नाली, बाउन्ड्रीवॉल को तोड़ दिया गया जोन-5 के जोनल अधिकारी विराग करवरिया ने बताया कि चिनहट के हरदासी खेड़ा में लगभग 12 हजार वर्ग मीटर क्षेत्रफल में अवैध रूप से प्लाटिंग की जा रही थी, जिसे अभियान के तहत ध्वस्त कर दिया गया। 

इंदिरा नगर में अवैध मैरिज लॉन सील 

इसके अलावा शीर्ष वर्मा द्वारा इंदिरा नगर के सुग्गामऊ में लगभग चार हजार वर्गमीटर क्षेत्रफल में गीत पैराडाइज लॉन संचालित किया जा रहा था। वहीं, फरहान व अन्य द्वारा गुड़म्बा में कुर्सी रोड पर पलका चौराहे के पास लगभग 300 वर्गमीटर क्षेत्रफल के भूखण्ड पर कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स का निर्माण कराया जा रहा था। प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किये जा रहे इन दोनों अवैध निर्माणों को सील कर दिया गया।

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