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कुख्यात अपराधी शाहरुख पठान मुठभेड़ में ढेर।
लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता ।उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने आज मुजफ्फरनगर के छपार थाना क्षेत्र में कुख्यात अपराधी और शार्प शूटर शाहरुख पठान को मुठभेड़ में मार गिराया गया। एसटीएफ प्रमुख अमिताभ यश ने बताया कि शाहरुख पठान, निवासी खलापार, जनपद मुजफ्फरनगर, लंबे समय से संजीव जीवा और मुख्तार अंसारी गैंग के लिए काम कर रहा था और उस पर हत्या, रंगदारी व गैंगस्टर एक्ट समेत कई गंभीर मुकदमे दर्ज थे।
जेल में रहने के दौरान संजीव जीवा और अंसारी से हुई थी मुलाकात
वर्ष 2015 में मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन पर पुलिस कस्टडी में आसिफ जायदा की हत्या के मामले में गिरफ्तार शाहरुख जेल में बंद था, जहां उसकी मुलाकात गैंगस्टर संजीव जीवा और मुख्तार अंसारी से हुई। जेल से ही वह उनके लिए काम करने लगा और 2016 में सिविल लाइन, मुजफ्फरनगर से फरार हो गया।
जेल से भागने के बाद की दो हत्या
जेल से गायब होने के बाद शाहरुख पठान ने वर्ष 2017 में उसने जीवा के कहने पर हरिद्वार के कंबल व्यापारी गोल्डी की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद उसी वर्ष उसने आसिफ जायदा हत्याकांड के गवाह के पिता की भी हत्या कर दी, जिसके बाद उस पर 50,000 का इनाम घोषित हुआ। हालांकि बाद में वह दोबारा गिरफ्तार हुआ और गोल्डी मर्डर केस में उसे संजीव जीवा के साथ उम्रकैद की सजा मिली।
जमानत पर बाहर आकर फिर हुआ सक्रिय
करीब छह माह पूर्व जमानत पर रिहा होने के बाद शाहरुख ने दोबारा आपराधिक गतिविधियां शुरू कर दीं। संभल जिले में हत्या के प्रयास और धमकी देने के आरोप में उस पर एक और मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें वह वांछित चल रहा था। इसी मामले में एसटीएफ उसे ट्रैक कर रही थी। आज एसटीएफ फील्ड यूनिट मेरठ को सूचना मिली कि शाहरुख थाना छपार क्षेत्र में मौजूद है। घेराबंदी के दौरान उसने फायरिंग शुरू कर दी, जवाबी कार्रवाई में वह घायल हुआ और अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई।
एसटीएफ ने मुठभेड़ स्थल से भारी मात्रा में असलहा और वाहन बरामद किया
मुठभेड़ के दौरान एसटीएफ ने शाहरुख पठान के पास से 30 एमएम पिस्टल (बरेटा), 32 एमएम रिवॉल्वर (आर्डिनेंस), 9 एमएम देसी पिस्टल, सफेद ब्रेजा कार (बिना नंबर), 7 ज़िंदा कारतूस (9 एमएम), 10 ज़िंदा कारतूस (32 एमएम), 46 ज़िंदा कारतूस (30 एमएम), 6 खोखा कारतूस (32 एमएम) बरामद हुआ है। शाहरुख पठान पर हत्या, हत्या का प्रयास, गैंगस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट और रंगदारी से जुड़े कुल 11 संगीन मुकदमे विभिन्न जनपदों में दर्ज हैं। इसके ऊपर मुख्य मुकदमा यह है। मुजफ्फरनगर GRP थाना: 302, गैंगस्टर एक्ट, सिविल लाइन थाना: आर्म्स एक्ट, जेल से फरारी, हरिद्वार: व्यापारी गोल्डी की हत्या (302), गैंगस्टर एक्ट, मुजफ्फरनगर कोतवाली: गवाह के पिता की हत्या, धमकी, रंगदारी, संभल: हत्या के प्रयास, धमकी (BNS की धारा 109, 126, 308, 351)।
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