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UP News : 'जॉली एलएलबी 3' को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, जानें क्‍या कहा?

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 'जॉली एलएलबी 3' फ‍िल्‍म की रिलीज पर बैन लगाने की याचिका खारिज कर दी है। याचिका में कहा गया था कि फ‍िल्‍म में वकालत के पेशे को आपत्तिजनक ढंग से प्रस्‍तुत किया गया है।

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Vivek Srivastav
04 sep 1

प्रतीकात्‍मक Photograph: (सोशल मीडिया)

प्रयागराज, वाईबीएन विधि संवाददाता। 'जॉली एलएलबी' सीरीज चाहने वाले प्रशंसकों के लिए एक अच्‍छी खबर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 'जॉली एलएलबी 3' फ‍िल्‍म की रिलीज पर बैन लगाने की याचिका खारिज कर दी है। याचिका में कहा गया था कि फ‍िल्‍म में वकालत के पेशे को आपत्तिजनक ढंग से प्रस्‍तुत किया गया है। हालांकि बेंच ने फ‍िल्‍म के ट्रेलर को देखकर इस पर बैन लगाने की याचिका को खारिज कर दिया। 

वकालत के पेशे के खिलाफ कुछ भी आपत्तिजनक नहीं

फिल्‍म पर बैन लगाने की याचिका जयवर्धन शुक्‍ला की ओर से दाखिल की थी। इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फ‍िल्‍म के ट्रेलर को देखने का फैसला किया। हाईकोर्ट ने कहा कि फ‍िल्‍म के ट्रेलर टीजर में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है, जिस गाने की बात की जा रही है, उसमें भी वकालत के पेशे के खिलाफ कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। इसके बाद बेंच ने बैन लगाने की याचिका को खारिज कर दिया। 

19 सितंबर को रिलीज होगी

अब यह फिल्‍म 19 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। 'जॉली एलएलबी 3' के निर्देशक सुभाष कपूर हैं। फिल्म में अभिनेता अक्षय कुमार और अरशद वारसी के अलावा सौरभ शुक्ला और हुमा कुरैशी भी प्रमुख भूमिकाओं में नजर आएंगे। इसके पहले दो पार्ट आ चुके हैं, जो बड़े हिट साबित हुए हैं।

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