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प्रतीकात्मक तस्वीर Photograph: (सोशल मीडिया)
लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता। उत्तर प्रदेश में बहराइच जिले के कतर्नियाघाट वन्य जीव क्षेत्र में लंबे समय से निवास कर रहे करीब 200 परिवारों को वन विभाग ने नोटिस जारी किया है। बिछिया बाजार में करीब दो सौ से अधिक परिवार लंबे समय से रह रहे हैं। बीते दिनों वन विभाग ने इन परिवारों को वन अधिनियम की धारा 61 बी के तहत नोटिस जारी कर वन भूमि पर बिना अनुमति भवन और एक मस्जिद बनाने के मामले में जवाब मांगा था।
अतिक्रमण के आरोप में नोटिस जारी, स्पष्टीकरण मांगा
इस सिलसिले में बुधवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण वन विभाग के मुख्यालय स्थित कार्यालय पहुंचे और उन्होंने वन विभाग की ओर से बेवजह परेशान किए जाने का आरोप लगाया। वन अधिकारियों ने सभी से अपने दस्तावेज प्रस्तुत करने की मांग की है। वन विभाग ने इस क्षेत्र को बाघ संरक्षित क्षेत्र बताते हुए 185 लोगों को अवैध अतिक्रमण के आरोप में नोटिस जारी किया है और उनसे स्पष्टीकरण मांगा है।
ग्रामीण सूर्य कुमार गुप्ता का कहना है कि वे वर्ष 2006 और 2007 में केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के आधार पर वन भूमि पर तीन पीढ़ियों से रह रहे हैं, और इस अधिसूचना के तहत जिन लोगों ने वन भूमि पर कब्जा किया है, उन्हें उस जमीन का मालिकाना हक दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि सभी ने अपने दस्तावेज स्थानीय तहसील में जमा कराए हैं और उनकी सुनवाई भी प्रगति पर है।
वहीं, प्रभागीय वनाधिकारी बी शिव शंकर ने कहा कि संरक्षित क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण के मामले में 185 लोगों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। उन्होंने बताया कि इस अतिक्रमण में एक मस्जिद भी शामिल है। यदि संबंधित व्यक्तियों ने आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
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