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प्रतीकात्मक Photograph: (सोशल मीडिया)
लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजमगढ़ की बूढनपुर तहसील के गांव मीरपुर के तालाब से अवैध मिट्टी खनन मामले में दिलीप बिल्डकॉम कंपनी को नोटिस जारी किया है। साथ ही कोर्ट ने कंपनी व राज्य सरकार से याचिका पर दो हफ्ते में जवाब मांगा है। याचिका की सुनवाई 11सितंबर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति जे जे मुनीर ने जियालाल की जनहित याचिका पर दिया है।
अवैध खनन को लेकर याचिका दायर
याचिका पर अधिवक्ता प्रेम कुमार चौरसिया ने बहस की। याची के वकील का कहना था कि कंपनी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 27 को पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से लिंक करने के लिए गोरखपुर के जैतपुर गांव से आजमगढ़ के सालारपुर गांव तक सड़क निर्माण किया जा रहा है। याची ने कहा कि सड़क निर्माण पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन तालाब से मिट्टी के अवैध खनन को लेकर याचिका दायर की गई है। इस पर कोर्ट(Allahabad High Court ) ने जवाब मांगा है। कोर्ट ने सीजेएम आजमगढ़ के मार्फत आदेश की जानकारी जिलाधिकारी आजमगढ़, एसडीएम व तहसीलदार बूढनपुर तथा सीजेएम लखनऊ के मार्फत निर्माण कंपनी के चेयरमैन/प्रबंध निदेशक को देने का निर्देश दिया है।
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