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UP News : हाईकोर्ट ने कहा, मदरसा शिक्षा बोर्ड के रजिस्ट्रार व जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी हाजिर हों

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूछा है कि 19 मई 2022 को पारित आदेश की अवहेलना करने पर क्यों न अवमानना कार्यवाही कर दंडित किया जाए? कोर्ट ने 23 सितंबर को दोनों अधिकारियों को हाजिर होने का निर्देश दिया है।

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Vivek Srivastav
24 aug 14

प्रतीकात्‍मक Photograph: (सोशल मीडिया)

प्रयागराज, वाईबीएन विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश की अवहेलना करने के लिए राघवेंद्र प्रताप सिंह रजिस्ट्रार/इंस्पेक्टर मदरसा शिक्षा बोर्ड जवाहर भवन, लखनऊ व अनीता जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जौनपुर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। साथ ही आरोप निर्मित कर पूछा है कि 19 मई 2022 को पारित आदेश की अवहेलना करने पर क्यों न अवमानना कार्यवाही कर दंडित किया जाए? कोर्ट ने 23 सितंबर को दोनों अधिकारियों को हाजिर होने का निर्देश दिया है।

हाजिर न होने पर जमानती वारंट जारी किया 

कोर्ट में बुलाए जाने के बावजूद हाजिर न होने पर कोर्ट ने रजिस्ट्रार/इंस्पेक्टर मदरसा शिक्षा बोर्ड राघवेंद्र प्रताप सिंह के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है और सीजेएम लखनऊ को अगली तिथि पर इनकी पेशी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इसके बावजूद कोर्ट ने दोनों अधिकारियों को आदेश का पालन कर हलफनामा दाखिल करने का एक और मौका दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने मोहम्मद साजिद खान व अन्य की अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। याचिका पर अधिवक्ता राजवेंद्र सिंह ने बहस की।
इससे पहले कोर्ट ने दोनों अधिकारियों को तलब किया था। दोनों पेश हुए और आदेश पालन को समय मांगा। इसके बाद अनीता हाजिर हुईं, लेकिन राघवेंद्र प्रताप सिंह न हाजिर हुए और न ही अनुपालन हलफनामा दाखिल किया। इस पर कोर्ट ने अगली तिथि 23 सितंबर को दोनों अधिकारियों को तलब किया है। साथ ही रजिस्ट्रार मदरसा शिक्षा बोर्ड को वारंट जारी किया है।

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