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लखनऊ हाईकोर्ट का फाइल फोटो। Photograph: (सोशल मीडिया)
लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अप्ट्रॉन कंपनी के कर्मचारियों को ग्रेच्युटी व अवकाश नकदीकरण का भुगतान न होने पर दाखिल अवमानना याचिका में बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह को तलब किया है। न्यायालय ने कहा है कि अगली सुनवाई तक या तो रिट कोर्ट के आदेश का अनुपालन किया जाए अथवा बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह उपस्थित हों, उनके विरुद्ध अवमानना का आरोप तय किया जाएगा।
रिट कोर्ट ने बकाया भुगतान का निर्देश दिया था
यह आदेश न्यायमूर्ति मनीष कुमार की एकल पीठ ने शैलेंद्र कुमार टंडन की अवमानना याचिका पर पारित किया है। दरअसल, अपट्रॉन के कर्मचारियों को राज्य सरकार द्वारा 20 दिसम्बर 2011 को जारी एक अधिसूचना के तहत विभिन्न विभागों में समामेलित किया गया था। ग्रेच्युटी व अवकाश नकदीकरण का भुगतान न होने पर कर्मचारियों ने याचिका दाखिल की थी, जिस पर अंतरिम आदेश पारित करते हुए रिट कोर्ट ने बकाया भुगतान का निर्देश दिया था।
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