Advertisment

Moradabad: शराब कारोबार में साझेदारी के नाम पर 1.5 करोड़ की ठगी, जान से मारने की धमकी भी दी

Moradabad: शराब के कारोबार में साझेदारी कराने के नाम पर 1.5 करोड़ रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित व्यापारी ने अपने परिचितों पर न केवल धोखाधड़ी करने, बल्कि रकम मांगने पर जान से मारने की धमकी दी।

author-image
shivi sharma
फोटो: थाना गलशहीद

फोटो: थाना गलशहीद

Listen to this article
0.75x1x1.5x
00:00/ 00:00

मुरादाबाद वाईवीएन संवाददाता  शराब के कारोबार में साझेदारी कराने के नाम पर 1.5 करोड़ रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित व्यापारी ने अपने परिचितों पर न केवल धोखाधड़ी करने, बल्कि रकम मांगने पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है। पुलिस ने तीन नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Advertisment

1.5 करोड़ रुपये की रकम अपने खातों में ट्रांसफर करा ली

थाना गलशहीद क्षेत्र के गांधी नगर निवासी काव्य अग्रवाल सरकारी शराब ठेके का लाइसेंसधारी है। काव्य का आरोप है कि उसके परिचित राहुल शर्मा, राहुल की मां इंदिरा देवी और भाई वंश शर्मा ने उसे उत्तराखंड में शराब के ठेके में साझेदार बनाने का झांसा दिया। विश्वास में लेकर मुरादाबाद कचहरी में एक अनुबंध पत्र तैयार कराया गया और काव्य के विभिन्न खातों से कुल 1.5 करोड़ रुपये की रकम अपने खातों में ट्रांसफर करा ली गई। काव्य अग्रवाल के मुताबिक, जब उसने शराब के कारोबार में हिस्सेदारी या फिर अपनी रकम की वापसी की मांग की तो आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी दी। साथ ही, एक करोड़ रुपये और की मांग की गई।

व्यापारी ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने फर्जी दस्तावेज और कूटरचित बैंक खातों के जरिए साजिशपूर्वक यह धोखाधड़ी की है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने राहुल शर्मा, इंदिरा देवी और वंश शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ सबूत जुटाए जा रहे हैं और जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी।

Advertisment

यह भी पढ़ें:दूसरे समुदाय में शादी करने पर युवती को भाई-मामा ने दी धमकी, मारपीट का आरोप, चार के खिलाफ केस दर्ज

यह भी पढ़ें:घर से लापता हुई किशोरी, सिम कार्ड ले गई साथ

यह भी पढ़ें:सरकारी नौकरी की तैयारी करने का कारण पति-पत्नी हुए अलग सात लाख में हुआ फैसला

Advertisment

यह भी पढ़ें:13 साल पुराने दुष्कर्म मामले में दोषी को 7 साल की सजा, ₹50 हजार जुर्माना

Advertisment
Advertisment