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छजलैट थाना Photograph: (moradabad)
मुरादाबाद वाईवीएन संवाददाता किशोरी से दुष्कर्म के 13 साल पुराने मामले में अदालत ने दोषी को सात साल की कठोर कैद और ₹50 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला एडीजे/एफटीसी प्रथम प्रीति सिंह की अदालत ने मंगलवार को सुनाया।
किशोरी को बरामद कर जिला अस्पताल में मेडिकल परीक्षण कराया
छजलैट थाना क्षेत्र के संदलीपुर निवासी आरोपी हरि सिंह के खिलाफ 21 जनवरी 2012 को एक ग्रामीण ने एफआईआर दर्ज कराई थी। पीड़िता के परिजनों ने आरोप लगाया था कि हरि सिंह और अन्य आरोपी उनकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर अगवा कर ले गए थे। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने किशोरी को बरामद कर जिला अस्पताल में मेडिकल परीक्षण कराया, जिसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई। इसके बाद मजिस्ट्रेट के समक्ष पीड़िता के बयान भी दर्ज किए गए और आरोपी के खिलाफ आईपीसी की दुष्कर्म की धारा बढ़ाई गई। हरि सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था।
मामले की सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से एडीजीसी अशोक यादव ने पक्ष रखा। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने हरि सिंह को दोषी करार देते हुए सात साल की सजा और ₹50 हजार का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि दोषी जुर्माना अदा नहीं करता है तो उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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