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Photograph: (MORADABAD )
मुरादाबाद वाईबीएन संवाददाता।कृषि विभाग ने कीटनाशकों की बिक्री को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। अब दुकानदारों को हर कीटनाशक उत्पाद का पूरा रिकॉर्ड रखना जरूरी होगा। इसमें उत्पाद का नाम, दर, बैच नंबर, उत्पादन और समाप्ति तिथि जैसी जानकारी शामिल होगी।
किसानों को सही और गुणवत्तापूर्ण कीटनाशक देने के लिए लागू किया गया है
विभाग ने कहा है कि अगर निरीक्षण के समय रिकॉर्ड पूरे नहीं मिले, तो विक्रेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह नियम किसानों को सही और गुणवत्तापूर्ण कीटनाशक देने के लिए लागू किया गया है। जिले के कृषि अधिकारियों ने बताया कि दुकानों पर निरीक्षण अभियान चलाया जाएगा।
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डॉ. आर.पी. सिंह ने कहा हमारे पास लगातार शिकायतें आ रही थीं कि कई कीटनाशक विक्रेता बिना बिल के सामान बेच रहे हैं और कीमतों में मनमानी कर रहे हैं। इससे किसानों को नुकसान हो रहा है और प्रशासनिक जांच में भी दिक्कतें आ रही थीं। इसलिए अब यह सख्त निर्देश दिया गया है कि सभी दुकानदार बिक्री के समय बिल, कैश मेमो और रजिस्टर अनिवार्य रूप से रखें। निरीक्षण के दौरान अगर कोई इन नियमों का पालन करता नहीं पाया गया, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
कृषि विभाग ने सभी विक्रेताओं से कहा है कि वे नियमों का पालन करें और रिकॉर्ड को ठीक से रखें, ताकि किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो।
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