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Moradabad: यतीमखाना केस में हाईकोर्ट से आजम खान को राहत, ट्रायल के अंतिम फैसले पर 3 जुलाई तक रोक

Moradabad: यह आदेश आरोपी इस्लाम ठेकेदार और अन्य की याचिका पर सुनवाई के बाद जारी किया गया। याचिकाकर्ताओं ने अदालत को बताया कि निचली अदालत इस मामले में जल्दबाजी में फैसला देने की कोशिश कर रही है

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shivi sharma
वाईवीएन

हाईकोर्ट से आजम खान को राहत Photograph: (moradabad)

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मुरादाबाद वाईवीएन संवाददाता। यह आदेश आरोपी इस्लाम ठेकेदार और अन्य की याचिका पर सुनवाई के बाद जारी किया गया। याचिकाकर्ताओं ने अदालत को बताया कि निचली अदालत इस मामले में जल्दबाजी में फैसला देने की कोशिश कर रही है, जिससे निष्पक्ष सुनवाई की संभावनाएं प्रभावित हो सकती हैं।

क्या है पूरा मामला 

मामला वर्ष 2016 का है, जब रामपुर में स्थित वक्फ संपत्ति (यतीमखाना) पर बने अवैध निर्माण को गिरा दिया गया था। इस घटना के बाद वर्ष 2019 और 2020 के बीच रामपुर कोतवाली में 12 अलग-अलग मुकदमे दर्ज किए गए। सभी मुकदमे एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में स्थानांतरित किए गए, जहां इन्हें एक साथ जोड़कर सुनवाई का निर्णय लिया गया।

किन धाराओं में दर्ज हुए केस?

पूर्व मंत्री आजम खान समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ डकैती, घुसपैठ और आपराधिक साजिश जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। याचिका में यह आशंका जताई गई कि जल्दबाजी में फैसला होने से आरोपियों को न्याय नहीं मिल पाएगा। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि निचली अदालत में सुनवाई सामान्य रूप से जारी रहेगी, लेकिन 3 जुलाई तक कोई अंतिम निर्णय पारित नहीं किया जाएगा। अगली सुनवाई की तारीख तक मामला स्थगित रखा गया है।

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