मुरादाबाद, वाईबीएन संवाददाता।
फिल्म अभिनेत्री जयप्रदा से कोर्ट नाराज है। उन्हें वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेश होने की सुविधा दी। बावजूद इसके वह कोर्ट के सम्मुख नहीं आईं। लिहाजा कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। अबअगली सुनवाई के लिए तीन अप्रैल को होगी।
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अभद्र टिप्पणी का है मामला
2019 में लोकसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद कटघर क्षेत्र के मुस्लिम डिग्री कॉलेज में समाजवादी पार्टी की ओर से आयोजित समारोह में रामपुर के पूर्व सांसद आजम खां, मुरादाबाद के पूर्व सांसद डॉ. एसटी हसन समेत अन्य सपा नेता शामिल हुए थे। आरोप है कि कार्यक्रम के दौरान रामपुर की पूर्व सांसद एवं अभिनेत्री जयाप्रदा पर अभद्र टिप्पणी की गई थी। इस मामले में रामपुर निवासी मुस्तफा हुसैन ने आजम खां, डॉ. एसटी हसन, अब्दुल्ला आजम, फिरोज खां, आयोजक मोहम्मद आरिफ, रामपुर के पूर्व चेयरमैन अजहर खां के खिलाफ केस दर्ज कराया था। इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में चल रही है। मामले में पूर्व सांसद के बयान दर्ज होने हैं।
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जयप्रदा के बयान दर्ज ना होने पर आरोपी पक्ष ने जताया एतराज
पिछली सुनवाई के दौरान जयाप्रदा ने अपने वकील के जरिये अदालत से वीडियो कांन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी की अनुमति मांगी थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये बयान दर्ज कराने की अनुमति दे दी थी। बृहस्पतिवार को जयाप्रदा ने बयान दर्ज नहीं कराए। इस पर आरोपी पक्ष द्वारा एतराज किया गया। अदालत ने मामले में जयाप्रदा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए सुनवाई के लिए अगली तारीख तय कर दी।