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Photograph: (Moradabad: )
मुरादाबाद वाईबीएन संवाददाता।मुरादाबाद में खनन का समय तय किया गया है। सभी अनुज्ञा पत्र धारकों को सूचित किया गया है कि खनन सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक ही किया जा सकता है। रात में खनन करना गैरकानूनी माना जाएगा और सख्त कार्रवाई की जाएगी। ट्रैफिक पर असर को देखते हुए यह आदेश राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण कार्य पर लागू नहीं होगा। यह कदम अवैध खनन को रोकने और ट्रैफिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लिया गया है।
अवैध खनन की श्रेणी में माना जायेगा व कठोर दण्डात्मक कार्यवाही
जिलाधिकारी श्री अनुज सिंह ने बताया कि राज्य पर्यावरण प्रभाव प्राधिकरण समिति उत्तर प्रदेश द्वारा निर्गत पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र के विशिष्ट शर्ताे के बिन्दु संख्या-13 में उल्लिखित किया गया है कि खनन कार्य दिन के समय ही किया जायेगा। रात्रि के समय किया गया खनन अवैध खनन की श्रेणी में माना जायेगा व कठोर दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। ट्राफिक पर प्रतिकूल प्रभाव की आशंका को ध्यान में रखते हुए यह आदेश राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण कार्य पर प्रभावी नहीं होगा।
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