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Moradabad: आरटीई प्रवेश और स्कूल शुल्क व्यवस्था पर जिलाधिकारी की सख्ती, सभी विद्यालयों को निर्देश जारी

Moradabad:मुरादाबाद के कलैक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया।बैठक का उद्देश्य शैक्षिक छात्रों के प्रवेश में आ रही समस्याओं का निराकरण करना था

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shivi sharma
वाईबीएन

जिलाधिकारी कार्यालय Photograph: (moradabad )

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मुरादाबाद,वाईवीएन संवाददाता। जनपद मुरादाबाद के कलैक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का उद्देश्य शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए आर०टी०ई० 12 के अंतर्गत छात्रों के आवंटन व प्रवेश में आ रही समस्याओं का निराकरण करना तथा जिले में संचालित सी०बी०एस०ई०/आई०सी०एस०ई० बोर्ड से संबद्ध विद्यालयों में शुल्क नियंत्रण व पाठ्यपुस्तक व्यवस्था को सुव्यवस्थित करना था।

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छात्रों के प्रवेश में आ रही समस्याओं का निराकरण करना था

बैठक में जिला शुल्क नियामक समिति के सदस्य  प्रियांक कौशिक, अभिभावक संघ के प्रतिनिधि  सत्यवीर सिंह, राजेन्द्र एकेडमी के प्रबंधक  दीपक (सी०ए०), जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, एवं जिला समन्वयक (सामुदायिक सहभागिता) सहित जनपद के कई प्रमुख विद्यालयों के प्रबंधक व प्रधानाचार्य उपस्थित रहे।

बैठक में बताया गया कि शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए आर०टी०ई० के अंतर्गत कुल 5712 छात्रों का ऑनलाईन लॉटरी द्वारा आवंटन किया गया है। जिलाधिकारी  ने जनपद के 1129 पंजीकृत विद्यालयों में से 68 विद्यालयों के प्रबंधकों/प्रधानाचार्यों को शत-प्रतिशत प्रवेश सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया, जिनके विरुद्ध प्रवेश न देने की शिकायतें प्राप्त हुई थीं। टाईनी टाट्स कॉलेज व सेंट मीरा स्कूल, काशीराम नगर की शिकायतों की मजिस्ट्रेट जांच के निर्देश भी जारी किए गए।

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जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि यदि किसी छात्र के दस्तावेजों (निवास/आय प्रमाण पत्र) से संबंधित आपत्ति है, तो संबंधित विद्यालय 12 मई 2025 तक लिखित सूचना उपलब्ध कराएं। वहीं जिन छात्रों के प्रवेश में कोई आपत्ति नहीं है, उनका प्रवेश अनिवार्य रूप से 12 मई 2025 तक पूर्ण कर लिया जाए।

बैठक में आगामी शैक्षिक सत्र 2026-27 को लेकर भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सभी विद्यालयों को निर्देशित किया गया कि कक्षा 1 से 12 तक के जिन विषयों में एन०सी०ई०आर०टी० की पुस्तकें उपलब्ध हैं, उन सभी विषयों में केवल एन०सी०ई०आर०टी० की पुस्तकें ही लागू की जाएं। अपरिहार्य स्थिति में यदि कोई साइड बुक आवश्यक हो, तो उसकी प्रतियां विद्यालय की लाइब्रेरी में उपलब्ध कराई जाएं। निजी प्रकाशकों की पुस्तकों की कीमतें भी एन०सी०ई०आर०टी० पुस्तकों के समतुल्य रखी जाएं।

इसके अलावा, फीस स्ट्रक्चर को अधिकतम चार स्लैब में सीमित रखने, एक स्लैब से दूसरे स्लैब में अधिक फीस वृद्धि न होने देने, तथा पोशाक व अन्य सामग्री को किसी एक विशेष दुकान से खरीदने की बाध्यता समाप्त करने जैसे महत्वपूर्ण निर्देश भी जारी किए गए। बैठक में लिए गए सभी निर्णयों के शत-प्रतिशत अनुपालन हेतु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक को आवश्यक निर्देश प्रदान किए गए।

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