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सांसद जियाउर्रहमान बर्क Photograph: (Moradabad)
मुरादाबाद वाईवीएन संवाददाता। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क के दीपा सराय स्थित आवास पर आखिरकार सात महीने बाद फिर से बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई है। यह कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश के बाद हुई है। कोर्ट के निर्देश पर सांसद ने बिजली विभाग में छह लाख रुपये की धनराशि जमा की, जिसके बाद विभाग ने कनेक्शन बहाल किया। अब सांसद को नियमित रूप से बिजली बिल जमा करना होगा। इस पूरे मामले में अगली सुनवाई हाईकोर्ट में दो जुलाई को निर्धारित की गई है।
जुर्माने के खिलाफ सांसद ने हाईकोर्ट का रुख किया
दरअसल 19 दिसंबर 2024 को बिजली विभाग की टीम ने सांसद के आवास पर छापेमारी की थी। जांच में 16 किलोवाट का लोड पाया गया था, जबकि सांसद जियाउर्रहमान बर्क और उनके दादा पूर्व सांसद शफीकुर्रहमान बर्क के नाम पर केवल दो-दो किलोवाट के मीटर दर्ज थे। बिजली विभाग ने मीटरों की एमआरआई रिपोर्ट निकलवाई, जिसमें कई महीनों की खपत शून्य पाई गई। इसे विभाग ने बिजली चोरी मानते हुए सांसद के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई और 1.91 करोड़ रुपये का जुर्माना ठोक दिया। इस जुर्माने के खिलाफ सांसद ने हाईकोर्ट का रुख किया। मई में विभाग ने जुर्माने की अंतिम रिपोर्ट तैयार कर दी थी। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए सांसद को छह लाख रुपये की आंशिक राशि जमा करने और नियमित बिल भुगतान की शर्त पर अस्थायी राहत दी।
सांसद बर्क ने कहा कि उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश पर छह लाख रुपये जमा किए हैं और उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद है। उन्होंने बिजली विभाग पर मनमानी और नियमों की अनदेखी का आरोप लगाया है। हाईकोर्ट ने साफ निर्देश दिए थे कि छह लाख की जमा राशि के बाद विभाग तुरंत आपूर्ति बहाल करे। साथ ही सांसद को भविष्य में समय से बिल जमा करने होंगे।
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