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छात्राओं से छेड़खानी और कार से कुचलने वाले दरोगा के बेटे का जेल जाना तय

क्रिमिनल के लायर अभिषेक सिंह ने बताया कि गैर जमानती वारंट जारी होने का मतलब है। माननीय न्यायालय जमानत नहीं देगी और आरोपी को जेल भेजेगी। बताया कि प्रदेश सरकार की मंशा है, जीरो टॉलरेंस के तहत अधिकारी काम करें।

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Anupam Singh
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मुरादाबाद, वाईबीएन संवाददाता।

छेड़खानी के विरोध पर छह छात्राओं को कार से कुचलने वाले दरोगा के बेटे का जेल जाना तय हो गया है, क्योंकि अंतिम आरोपी दरोगा के बेटे दिव्यांशु के खिलाफ पॉक्सो कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। इस मामले में पुलिस चार आरोपियों को पहले ही जेल भेजा जा चुका है।

एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि सात फरवरी को हुई घटना के बाद आरोपी दिव्यांशु की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है लेकिन वह हत्थे नहीं चढ़ा। गिरफ्तारी नहीं होने पर विवेचक ने पॉक्सो कोर्ट में रिपोर्ट दी। इसके बाद कोर्ट ने दिव्यांशु के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया।

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एसपी ने आरोपी को शरण देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की बात कही। वहीं जल्द ही गिरफ्तारी न होने पर आरोपी के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई भी की जा सकती है। इस मामले में चार आरोपियों शगुन सिंह, लक्ष्य बवेजा, उदय कौशिक और यश सिरोही को पहले ही जेल भेजा जा चुका है।

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क्रिमिनल के एडवोकेट अभिषेक सिंह।

 जेल जाना तय हो गया : अभिषेक सिंह

क्रिमिनल के एडवोकेट अभिषेक सिंह ने बताया कि गैर जमानती वारंट जारी होने का मतलब है। माननीय न्यायालय जमानत नहीं देगी और आरोपी को जेल भेजेगी। बताया कि प्रदेश सरकार की मंशा है, जीरो टॉलरेंस के तहत अधिकारी काम करें। इस प्रकरण में मुरादाबाद पुलिस पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रही है और एक-एक कर सभी आरोपियों को जेल भेज रही है।

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