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MDA ने अवैध व्यावसायिक निर्माण को किया सील

इरफान द्वारा लगभग 150 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में व्यावसायिक निर्माण किया जा रहा था, लेकिन जब अधिकारियों ने मौके पर निरीक्षण किया, तो निर्माणकर्ता स्वीकृत मानचित्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा।

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Anupam Singh
जलर

व्यावसायिक भवन को सील करते एमडीए के अधिकारी।

मुरादाबाद, वाईबीएन संवाददाता।

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण (MUDA) की प्रवर्तन टीम ने  खसरा संख्या-320, ग्राम लोधीपुर राजपूत (बर्गर किंग के समीप), थाना पक्वाड़ा, जोन-3, सब-जोन 13A में एक अवैध व्यावसायिक निर्माण पर सख्त कार्रवाई की।

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सूत्रों के मुताबिक,इरफान द्वारा लगभग 150 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में व्यावसायिक निर्माण किया जा रहा था, लेकिन जब अधिकारियों ने मौके पर निरीक्षण किया, तो निर्माणकर्ता स्वीकृत मानचित्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा। इसके बाद, प्राधिकरण ने वाद संख्या MUDA/ANI/2024/0002027 के तहत कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण को सील कर दिया।

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बिना मानचित्र के निर्माण पर होगी कड़ी कार्रवाई

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण शहर में अवैध निर्माणों पर सख्त रुख अपनाए हुए है। प्राधिकरण ने स्पष्ट कर दिया है कि बिना स्वीकृत मानचित्र के कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया जाए, अन्यथा अर्बन प्लानिंग एक्ट की धाराओं के तहत कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया जाएगा। प्राधिकरण ने नागरिकों से प्लॉट या मकान खरीदने से पहले उसकी वैधता की जांच कराने की अपील की है। यदि कोई संपत्ति अवैध पाई जाती है, तो प्राधिकरण बिना पूर्व सूचना के कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा।

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निर्माणकर्ता की होगी पूरी जिम्मेदारी

प्राधिकरण ने चेतावनी दी है कि अवैध निर्माण पाए जाने की स्थिति में उसे ध्वस्त कर दिया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी निर्माणकर्ता की होगी। इस तरह की कार्रवाई भविष्य में भी जारी रहेंगी, क्योंकि प्राधिकरण शहरभर में अवैध निर्माणों पर कड़ी निगरानी बनाए हुए है।

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