/young-bharat-news/media/media_files/2025/08/22/jada-2025-08-22-13-48-30.png)
Photograph: (moradabad)
मुरादाबाद वाईबीएन संवाददाताशाही जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर बताने के दावे से जुड़ा मामला फिर अदालत पहुंचा। सोमवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन आदित्य सिंह की अदालत में इस वाद पर सुनवाई हुई। इस दौरान वादी और प्रतिवादी दोनों पक्ष अदालत में मौजूद रहे। मस्जिद पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश भी दाखिल किया गया।
अधिवक्ता हरिशंकर जैन समेत आठ लोगों ने दावा किया था
मामला 19 नवंबर 2024 से शुरू हुआ था, जब केला देवी मंदिर के महंत ऋषिराज गिरी और अधिवक्ता हरिशंकर जैन समेत आठ लोगों ने दावा किया था कि संभल की शाही जामा मस्जिद प्राचीन हरिहर मंदिर के अवशेषों पर बनी है। इसी को लेकर वाद दायर किया गया था।
सुनवाई के बाद अदालत ने अगली तारीख 28 अगस्त तय की है। इस दिन दोनों पक्षों के तर्कों पर विस्तार से बहस होगी।
यह भी पढ़ें:अवैध ई-कचरा भट्ठों पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का शिकंजा, 37 भट्ठी स्वामियों पर दर्ज हुई, FIR
यह भी पढ़ें:वरिष्ठ नागरिकों ने सामाजिक कुरीतियों को दूर कर समाज सशक्त बनाने का लिया संकल्प
यह भी पढ़ें:एसएसपी ने किया इंस्पेक्टरों का तबादला, तीन थानों में बदलाव
यह भी पढ़ें:नियमों का पाठ पढ़ाने वाले ही कर रहे नियमों की अनदेखी