ग्रेटर नोएडा, वाईबीएन डेस्क। Greater Noida Rape Case: जिला न्यायालय की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश व विशेष पोक्सो कोर्ट ने दो साल की मासूम बच्ची से रेप के दोषी 65 वर्षीय फेरीवाले नियाज को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न चुकाने पर दोषी को एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
2019 में हुई थी सनसनीखेज वारदात
यह जघन्य घटना 19 सितंबर 2019 को जारचा कोतवाली क्षेत्र में हुई थी। दोषी को सजा दिलाने में पीड़िता के माता-पिता और तीन अन्य चश्मदीद गवाहों की गवाही के साथ मेडिकल रिपोर्ट निर्णायक साबित हुई। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि सुबह 10:00 से 10:30 बजे के बीच बच्ची अपने घर के बाहर गली में खेल रही थी। तभी फल बेचने वाला नियाज अपनी फेरी लेकर वहां पहुंचा। उसने बच्ची को फल देने का लालच देकर सुनसान गली में ले जाकर
रेप की वारदात को अंजाम दिया।
चीख सुनकर पहुंचे थे माता- पिता
Minor Girl Rape Case: बच्ची के चिल्लाने की आवाज सुनकर माता-पिता और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और आरोपी को पकड़ लिया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए नियाज को हिरासत में लिया और बच्ची को मेडिकल जांच के लिए जिला अस्पताल भेजा। मेडिकल रिपोर्ट में बच्ची के गुप्तांग पर नाखून के निशान पाए गए, जो मामले को और पुख्ता करते हैं। पुलिस ने जांच पूरी कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। लंबी सुनवाई के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश व विशेष पोक्सो कोर्ट ने साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर नियाज (निवासी जारचा कस्बा) को दोषी ठहराया। कोर्ट ने उसे 20 साल की सजा और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
चश्मदीद गवाह और मेडिकल रिपोर्ट बने आधार
Court News: शासकीय अधिवक्ता के अनुसार, पीड़िता के माता-पिता और तीन अन्य चश्मदीद गवाहों की गवाही इस मामले में महत्वपूर्ण रही। मेडिकल रिपोर्ट ने भी दोषी को सजा दिलाने में अहम भूमिका निभाई। घटना के समय नियाज की उम्र 59 वर्ष थी, जबकि सजा सुनाए जाने के समय वह 65 वर्ष का है।