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फाइल फोटो Photograph: (Social Media)
प्रयागराज, वाईबीएन संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अधिवक्ता मोहम्मद जैन की अग्रिम जमानत शर्तो के साथ मंजूर कर ली है और विवेचना अधिकारी को तीन माह के भीतर जांच पूरी करने का आदेश दिया है अधिवक्ता पर रंगदारी मांगने का आरोप है।
5 लाख रंगदारी का दर्ज है मुकदमा
बम्हरौली में 21 मई 2024 को फूलचंद केसरवानी नामक व्यक्ति ने अधिवक्ता मोहम्मद जैन आदि के खिलाफ मारपीट और 5 लाख रुपये रंगदारी मांगने की एफआईआर दर्ज कराई। अधिवक्ता सुनील चौधरी ने न्यायमूर्ति विवेक वर्मा की अदालत में यह कहते हुए अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की कि याची प्रयागराज जिला न्यायालय में अधिवक्ता है और घटना के दिन जनपद न्यायालय प्रयागराज में मौजूद था।
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