Advertisment

High Court News: रंगदारी केस में फंसे अधिवक्ता की अग्रिम जमानत मंजूर, पुलिस विवेचना जल्द पूरी करने का निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अधिवक्ता मोहम्मद जैन की अग्रिम जमानत शर्तो के साथ मंजूर कर ली है और विवेचना अधिकारी को तीन माह के भीतर जांच पूरी करने का आदेश दिया है

author-image
Abhishak Panday
high court

फाइल फोटो Photograph: (Social Media)

प्रयागराज, वाईबीएन संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अधिवक्ता मोहम्मद जैन की अग्रिम जमानत शर्तो के साथ मंजूर कर ली है और विवेचना अधिकारी को तीन माह के भीतर जांच पूरी करने का आदेश दिया है अधिवक्ता पर रंगदारी मांगने का आरोप है।

5 लाख रंगदारी का दर्ज है मुकदमा 

बम्हरौली में 21 मई 2024 को फूलचंद केसरवानी नामक व्यक्ति ने अधिवक्ता मोहम्मद जैन आदि के खिलाफ मारपीट और 5 लाख रुपये रंगदारी मांगने की एफआईआर दर्ज कराई। अधिवक्ता सुनील चौधरी ने न्यायमूर्ति विवेक वर्मा की अदालत में यह कहते हुए अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की कि याची प्रयागराज जिला न्यायालय में अधिवक्ता है और घटना के दिन जनपद न्यायालय प्रयागराज में मौजूद था।

यह भी पढ़ें: इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, पुलिस दस्तावेजों से तत्काल हटे अभियुक्तों की जाति का उल्लेख

यह भी पढ़ें: जहां अंतिम घटना वहां की अदालत को घरेलू हिंसा कानून की अर्जी की सुनवाई करने का है क्षेत्राधिकार -हाईकोर्ट

Advertisment

यह भी पढ़ें: माघ मेले की तैयारियों का ब्लूप्रिंट तैयार, मंडलायुक्त ने साधा विभागों पर निशाना

यह भी पढ़ें: माघ मेला होगा दिव्य-भव्य, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देंगी मंडलायुक्त सौम्या

यह भी पढ़ें: जहां अंतिम घटना वहां की अदालत को घरेलू हिंसा कानून की अर्जी की सुनवाई करने का है क्षेत्राधिकार -हाईकोर्ट

Advertisment
prayagraj Prayagraj News
Advertisment
Advertisment