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आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉ अशोक कुमार राणा 28 अक्टूबर को तलब

High Court News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डा अशोक कुमार राणा को स्पष्टीकरण हलफनामे के साथ 28अक्टूबर को हाजिर होने का निर्देश दिया है।

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Abhishak Panday
allahabad high court

Allahabad High Court Photograph:

प्रयागराज, वाईबीएन विधि संवाददाता।इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डा अशोक कुमार राणा को स्पष्टीकरण हलफनामे के साथ 28अक्टूबर को हाजिर होने का निर्देश दिया है और पूछा है कि आदेश की अवहेलना के लिए क्यों न उनके खिलाफ अवमानना आरोप निर्मित किया जाय।

कोर्ट ने पूछा आदेश की अवहेलना के लिए क्यों न हो अवमानना आरोप निर्मित

यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने गाजियाबाद के अश्वनी कुमार की याचिका पर अधिवक्ता राघवेंद्र मिश्र को सुनकर दिया है। इनका कहना है कि याची को मिली ए सी पी निरस्त कर दी गई और वेतन से कटौती शुरू की गई। जिस आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। आदेश की प्रति दी गई है इसके बावजूद कटौती की जा रही है जो कोर्ट आदेश की अवहेलना है। कोर्ट ने कहा प्रथमदृष्टया अवमानना का केस बनता है और तलब किया है।

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