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फाइल फोटो Photograph: (वाईबीएन)
प्रयागराज, वाई बीएन विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल की जामा मस्जिद के सदर जफर अली को निषेधाज्ञा उल्लघंन मामले में अंतरिम राहत दे दी है। कोर्ट ने अगली सुनवाई तक दर्ज एफआईआर के तहत किसी कार्रवाई पर रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा तथा न्यायमूर्ति अब्दुल शाहिद की खंडपीठ ने जफर अली और तीन अन्य की याचिका पर दिया है।
राज्य सरकार से मांगा तीन हफ्ते में जवाब
संभल जामा मस्जिद के सदर जफर अली को मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा में आरोपी बनाया गया है। इस मामले में उन्हें 24 जुलाई 2025 को सशर्त जमानत मिल गई है। जमानत मिलने पर उन्होंने निषेधाज्ञा का उल्लंघन करते हुए एक अगस्त को जेल से रिहा होने पर वाहनों के साथ जुलूस व रैली निकाली। इस पर पुलिस ने 5 अगस्त 2025 को संभल कोतवाली में निषेधाज्ञा के उल्लंघन के आरोप में एफआईआर दर्ज की। पुलिस ने जफर अली, सरफराज, ताहिर, हैदर और 60 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। जिसे चुनौती दी गई है।याची का कहना है कि असंज्ञेय अपराध का आरोप है जिसकी एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती। कंप्लेंट केस दर्ज किया जा सकता है। कोर्ट ने मुद्दा विचारणीय माना ।और राज्य सरकार से तीन हफ्ते में जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा पुलिस कानून के अनुसार कंप्लेंट दाखिल कर विवेचना कर सकती है।
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