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हाईकोर्ट
प्रयागराज, वाईबीएन विधि संवाददाता।इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाबालिग का अपहरण व दुष्कर्म के आरोप में सजा के खिलाफ अपील लंबित रहने तक जमानत पर रिहाई का आदेश दिया है। और 50 फीसदी जुर्माना जमा करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुभाष चन्द्र शर्मा ने दीपक कुमार की अर्जी पर दिया है।
सजा के खिलाफ अपील में दी थी जमानत अर्जी
अर्जी पर अधिवक्ता धनंजय कुमार मिश्र ने बहस की। इनका कहना था कि याची के खिलाफ अलीगढ़ के गभाना थाने में नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। जब कि पीड़िता और वह प्रेमी हैं।17 साल की पीड़िता उसके साथ अपनी मर्जी से मुंबई फिर सूरत गई। बाजार में साथ घूमे। कभी शोर नहीं किया। आटो वाले ने उन्हें पुलिस थाने पहुंचाया। वह 2 जून 25 से जेल में बंद हैं। ट्रायल कोर्ट ने साक्ष्यों का सही परिशीलन किए बगैर दस साल की सजा सुनाई है। पीड़िता का दर्ज बयान विरोधाभासी है। उसने स्वीकार किया है कि वह मुंबई सूरत साथ गई । और दोनों प्रेम करते हैं। सजा के खिलाफ अपील की सुनवाई शीघ्र होने की उम्मीद नहीं है। इसलिए जमानत पर रिहा किया जाय।
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