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हाईकोर्ट
प्रयागराज, वाईबीएन विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सर्विस बुक व पैन आधार कार्ड में मृतक कर्मी की पत्नी के नाम में भिन्नता को एक माह में तय करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने अधिशासी अभियंता कानपुर विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड को आदेश दिया है कि याची से दस्तावेजी साक्ष्य लेकर यह फैसला ले कि शांति देवी और सुख देवी एक ही है। यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने शांति देवी उर्फ सुख देवी की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है।
कोर्ट ने आवश्यक दस्तावेज लेकर निर्णय लेने का दिया निर्देश
याची के पति सीताराम कंपनी में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थे। सेवाकाल में उनकी मौत हो गई। पत्नी याची ने सेवानिवृत्त परिलाभो सहित पारिवारिक पेंशन, ग्रेच्युटी आदि के भुगतान की अर्जी दी। जिसे यह कहते हुए देने से इंकार कर दिया कि याची ने शांति देवी के नाम से अर्जी दी है।और सर्विस बुक में सुख देवी नामित है।
याची ने हलफनामा दिया कि दोनों एक ही है।पति के पैन आधार कार्ड में शांति देवी लिखा है। पति ने 2018 में पत्नी का नाम संशोधित करने की अर्जी दी थी। जिसपर आदेश नहीं किया गया। नाम सुधार नहीं किया गया।
कोर्ट ने कहा कंपनी को याची के पति से दस्तावेज मांगने चाहिए थे। ऐसा नहीं किया और पांच साल तक अर्जी पर कोई निर्णय नहीं लिया। विपक्षी याची के पति को नोटिस जारी करने में विफल रहे, नाम संशोधित न कर अनावश्यक परेशानी खड़ी की। कोर्ट ने आवश्यक दस्तावेज लेकर निर्णय लेने का निर्देश दिया है।
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