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High Court News: हाईकोर्ट ने एनसीआईएसएम चेयरमैन को अवमानना नोटिस जारी किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग के चेयरमैन प्रो. (डॉ.) बी.एल. मेहरा और अन्य को अवमानना नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि आदेश का पालन कर हलफनामा दाखिल करें या पालन न करने का स्पष्टीकरण दे।

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Abhishek Panday
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प्रयागराज, वाईबीएन विधि संवाददाता।इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग के चेयरमैन प्रो. (डॉ.) बी.एल. मेहरा और अन्य को अवमानना नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि आदेश का पालन कर हलफनामा दाखिल करें या पालन न करने का स्पष्टीकरण दे। कोर्ट ने कहा कारण बताये, क्यों न उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही की जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश पाठक ने डॉ. भाग्यश्री एस. और 3 अन्य की अवमानना याचिका पर दिया है।

अगली सुनवाई के लिए 5 जनवरी 2026 को

याचीगण आजमगढ़ मेडिकल कॉलेज में कार्यरत हैं। इससे पूर्व केएलएस आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर, लखनऊ में सहायक प्रोफेसर के पद पर कार्यरत थे। याचियों ने केएलएस मेडिकल कॉलेज के अनुभव का विवरण एनसीआईएसएम (राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग) पोर्टल पर प्रस्तुत किया लेकिन उसे खारिज कर दिया गया। इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई । हाईकोर्ट ने याचियों के पक्ष में फैसला सुनाया और केएलएस मेडिकल कॉलेज में दी गई सेवा के अनुभव पर विचार करने का निर्देश दिया। इसका पालन नहीं किए जाने पर यह अवमानना अर्जी दाखिल की। याची अधिवक्ता अतुल कुमार श्रीवास्तव ने दलील दी कि कोर्ट की ओर से 5 अप्रैल 2025 को रिट याचिका में पारित आदेश का पालन अभी तक नहीं किया गया है। न्यायालय ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह मामला अवमानना अधिनियम, 1971 के तहत विचारण योग्य है। कोर्ट ने विपक्षी पार्टी को निर्देश दिया है कि वे नोटिस प्राप्त होने के एक महीने के भीतर कोर्ट के आदेश का या तो पालन करें और हलफनामा दाखिल करें, या अगली निर्धारित तारीख तक यह कारण बताएं कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही क्यों शुरू नहीं की जानी चाहिए। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 5 जनवरी 2026 की तारीख तय की है।

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