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High Court News: 1981 के जातीय संघर्ष मे मैनपुरी में 24 लोगों की सामूहिक हत्या केस में दो को मौत की सजा उम्रकैद में तब्दील

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मैनपुरी में नवंबर 81 मे जातीय विद्वेष में 24 लोगो की सामूहिक हत्या केस में जीवित दो आरोपियों राम सेवक व कप्तान सिंह को सत्र अदालत से मिली मौत की सजा को उम्रकैद में तब्दील कर दिया है

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Abhishak Panday
Allahbad

फाइल फोटो

प्रयागराज, वाईबीएन विधि संवाददाता।इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मैनपुरी में नवंबर 81 मे जातीय विद्वेष में 24 लोगो की सामूहिक हत्या केस में जीवित दो आरोपियों राम सेवक व कप्तान सिंह को सत्र अदालत से मिली मौत की सजा को उम्रकैद में तब्दील कर दिया है और एक आरोपी रामपाल सिंह को मिली मौत की सजा सबूतों के अभाव के कारण रद करते हुए बरी कर दिया है। कोर्ट ने कई आरोपियों की ट्रायल के दौरान मौत हो चुकी है और एक फरार है।

44 साल से चल रहा था मुकदमा

कोर्ट ने कहा 44 साल तक चले लंबे मुकद्दमे के बाद मौत की सजा से न्याय का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इसलिए दोनों आरोपियों को मिली मौत की सजा को उम्रकैद में तब्दील कर दिया है। एक लाख रुपए के जुर्माने की सजा बरकरार रखी है। कोर्ट ने आरोपियों को बची सजा भुगतने का आदेश दिया है। यह फैसला न्यायमूर्ति एस डी सिंह तथा न्यायमूर्ति तेज प्रताप तिवारी की खंडपीठ ने रामपाल सिंह की सजा के खिलाफ अपील मंजूर करते हुए दिया है और अन्य दो आरोपियों राम सेवक व कप्तान सिंह की सजा के खिलाफ अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर ली है। तीनों आरोपियों को सत्र अदालत ने विभिन्न धाराओं में मौत की सजा व जुर्माने के साथ उम्रकैद की सजा सुनाई थी ।

                 11 मार्च 2025 को सजा व 18 मार्च 2025 को अपर सत्र अदालत/विशेष अदालत डकैती प्रभावित एरिया मैनपुरी ने दंडादेश पारित किया था। जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। जाटव जाति के लायक सिंह ने सामूहिक हत्या केस की 19 नवंबर 1981 को फिरोजाबाद अब मैनपुरी के जसराना थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। जातीय हिंसा की इस घटना में 24लोगो की मौत व कई घायल हुए थे। एक ही परिवार के 6 लोग मारे गये थे। आपराधिक षड्यंत्र साबित न कर पाने तथा मारते समय किसी द्वारा न देखें जाने का लाभ एक आरोपी को मिला और बरी कर दिया गया। किंतु अन्य दोनों के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले जिससे कोर्ट ने सजा बरकरार रखी किंतु मौत की सजा को उम्रकैद के तब्दील कर दी है

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