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फाइल फोटो Photograph: (वाईबीएन)
प्रयागराज, वाईबीएन विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मिर्जापुर के एक मामले में अवैध खनन को लेकर एमएम ११ जारी न करने के खिलाफ दाख़िल याचिका पर डीएम को निर्देश दिया है कि वह कानूनी औपचारिकता पूरी कर नियमानुसार एमएम ११ जारी करने का आदेश पारित करें। यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव तथा न्यायमूर्ति सुधांशु चौहान की खंडपीठ ने मिर्जापुर के ओम प्रकाश सिंह की तरफ से दाखिल याचिका पर दिया है।
अवैध खनन को लेकर जारी नोटिस का दिया जवाब
याचिका में मांग की गई थी कि अवैध खनन को लेकर जारी कारण बताओ नोटिस का जवाब दे दिया गया है, परंतु अधिकारियों के द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि जहां तक एम एम ११ जारी करने का सवाल है उस संबंध में डीएम याची द्वारा 23 जूलाई 2024 के शासनादेश के क्रम में औपचारिकता पूरी करने पर नियमानुसार निर्णय लें। विभाग द्वारा 20 दिसंबर 2024 को जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में याची द्वारा दिए गए जवाब को लेकर कोर्ट ने निर्देश दिया है याची एक नया प्रत्यावेदन डीएम मिर्जापुर के समक्ष प्रस्तुत करें, जिस पर नियमानुसार दो माह के अंदर याची को सुनवाई का मौका देने के बाद आदेश पारित किया जाय। हाई कोर्ट ने कहा इसी के साथ याचिका को निस्तारित कर दिया जाय।
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